रायपुर, 
महावीर निर्वाण दिवस के अवसर पर छत्तीसगढ़ के सभी नगरीय निकाय क्षेत्रों में मांस-मटन के क्रय-विक्रय पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। इस संबंध में नगरीय निकाय विभाग द्वारा आदेश जारी किया गया है, जिसके अनुपालन में रायपुर नगर निगम ने भी अपने क्षेत्राधिकार में सख्त प्रतिबंध लागू करने के निर्देश जारी किए हैं।

नगर निगम रायपुर द्वारा जारी आदेश के अनुसार 21 अक्टूबर 2025 (महावीर निर्वाण दिवस) के दिन नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी पशुवध गृह और मांस-मटन विक्रय की दुकानें पूर्ण रूप से बंद रहेंगी।

नगर निगम की ओर से स्पष्ट किया गया है कि इस आदेश का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। महापौर मीनल चौबे के निर्देश पर निगम प्रशासन ने संबंधित अधिकारियों को आदेशों के पालन की जिम्मेदारी सौंपी है।

नगर निगम के जोन स्वास्थ्य अधिकारी और जोन स्वच्छता निरीक्षक अपने-अपने क्षेत्रों में सतत निगरानी रखेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि प्रतिबंध का पूर्णतः पालन हो। साथ ही, होटलों और रेस्टोरेंट्स में भी मांस-मटन विक्रय पाए जाने पर जब्ती की कार्रवाई की जाएगी तथा संबंधित व्यक्ति के विरुद्ध यथोचित कानूनी कदम उठाए जाएंगे।

नगरीय निकाय विभाग ने इस निर्णय को पावन पर्व की गरिमा और धार्मिक आस्था के सम्मान में लिया है। प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे महावीर निर्वाण दिवस की पवित्रता बनाए रखने हेतु सहयोग करें।

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