केंद्र सरकार ने देश में कफ सिरप और अन्य सिरप आधारित दवाओं की बिक्री को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब मेडिकल स्टोर से कफ सिरप खरीदने के लिए डॉक्टर का वैध प्रिस्क्रिप्शन (पर्ची) दिखाना अनिवार्य होगा। इस फैसले के साथ सिरप दवाओं की ओवर-द-काउंटर (OTC) बिक्री पर रोक लग गई है।
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा जारी नए नियमों के अनुसार, किसी भी प्रकार की सिरप आधारित दवा अब बिना डॉक्टर की सलाह के नहीं खरीदी जा सकेगी। सरकार का कहना है कि यह कदम दवाओं के दुरुपयोग को रोकने और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए उठाया गया है।
पिछले कुछ वर्षों में भारत और विदेशों में दूषित कफ सिरप से जुड़े कई गंभीर मामले सामने आए थे, जिनमें बच्चों की मौत तक हुई थी। इन्हीं घटनाओं के बाद सरकार ने दवा सुरक्षा मानकों को और सख्त करने का फैसला किया है।
नए नियम लागू होने के बाद अब मरीजों को कफ सिरप खरीदने के लिए पंजीकृत चिकित्सक द्वारा जारी प्रिस्क्रिप्शन प्रस्तुत करना होगा। सरकार को उम्मीद है कि इससे दवाओं के अनियंत्रित उपयोग पर रोक लगेगी और सार्वजनिक स्वास्थ्य सुरक्षा को मजबूती मिलेगी।


