बलरामपुर–रामानुजगंज, |
जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय बलरामपुर–रामानुजगंज द्वारा 3 अक्टूबर 2025 को दो महत्वपूर्ण आदेश जारी किए गए हैं, जिनमें अधिकारियों और कर्मचारियों की कार्यशैली, मुख्यालय में निवास, तथा अनुमोदित हस्ताक्षर के दुरुपयोग पर सख्त निर्देश दिए गए हैं।
पहले आदेश (क्रमांक 9552/स्कूल शिक्षा/2025–26) में जिला शिक्षा अधिकारी ने स्पष्ट किया है कि शासन द्वारा निर्धारित समयानुसार कार्यालय का संचालन प्रातः 10:00 बजे से शाम 5:30 बजे तक किया जाना है। परंतु यह शिकायतें प्राप्त हो रही हैं कि कुछ अधिकारी-कर्मचारी अपने निर्धारित समय में कार्यालय में उपस्थित नहीं रहते, जिससे कार्य प्रभावित हो रहे हैं। इसके साथ ही यह भी पाया गया है कि कई अधिकारी अपने पदस्थापन स्थल से दूर निवास कर रहे हैं और प्रतिदिन आने-जाने में अनावश्यक विलंब होता है।
इस पर जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी अधिकारियों-कर्मचारियों को निर्देशित किया है कि वे अपने निवास स्थान को कार्यालय से आठ किलोमीटर की सीमा के भीतर ही रखें तथा प्रत्येक कार्य दिवस में समयानुसार उपस्थिति सुनिश्चित करें। अनुपालन न करने वालों पर अनुशासनात्मक कार्रवाई की चेतावनी दी गई है।
वहीं दूसरे आदेश (क्रमांक 9554/स्कूल शिक्षा/2025–26) में जिला शिक्षा अधिकारी ने यह निर्देश दिए हैं कि जिला शिक्षा अधिकारी के पदनाम पर बिना अनुमति किसी भी प्रकार के दस्तावेज़, पत्राचार या योजना से संबंधित हस्ताक्षर नहीं किए जाएंगे। विभागीय कार्यों में जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा–प्राथमिक या माध्यमिक स्तर के जिला मिशन समन्वयक तथा जिला परियोजना अधिकारी ही अधिकृत होंगे।
स्पष्ट किया गया है कि यदि कोई अन्य अधिकारी बिना प्राधिकृत अनुमति के जिला शिक्षा अधिकारी के नाम से हस्ताक्षर करता है या दस्तावेज जारी करता है तो यह अनुशासनहीनता मानी जाएगी और संबंधित के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही की जाएगी।
दोनों आदेशों के माध्यम से जिला शिक्षा अधिकारी ने सभी संबंधित अधिकारियों, परियोजना कार्यालयों एवं शिक्षण संस्थानों को शासन के निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए निर्देशित किया है, ताकि प्रशासनिक पारदर्शिता और कार्यकुशलता बनाए रखी जा सके।


