रायपुर: राजधानी में ट्रैफिक नियम तोड़ने वालों को रायपुर पुलिस तुरंत ई-चालान भेज रही है। ई-चालान मैसेज और व्हाट्सएप पर आ रहा है। 7 दिनों के भीतर जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। इसके बाद भी 80 दिनों तक जुर्माना नहीं भरने पर केस ऑटोमेटिक कोर्ट जा रहा है, क्योंकि 79 दिन के बाद जुर्माना कोर्ट में जमा होता है। एक साल बाद भी जुर्माना जमा नहीं करने वालों को कोर्ट से समन जा रहा है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि रायपुर में चालान जमा करने का सिस्टम हाईटेक है। रायपुर में जुर्माने का पैसा कैश में नहीं लिया जाता है। जुर्माना ऑनलाइन, यूपीआई और कार्ड से लिया जा रहा है। लोगों को ऑनलाइन रसीद या चालान दिया जा रहा है।

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ई-चालान भी ऑनलाइन होता है। यह कोर्ट और आरटीओ से लिंक है। केस को कोर्ट भेजने की जरूरत नहीं होती है। 80वें दिन केस ऑटोमेटिक कोर्ट में चला जाता है। वहाँ 60 दिनों तक जमा नहीं होने पर संबंधित थाने के कोर्ट जाता है। फिर वहाँ से केस लोक अदालत पहुँच जाता है। इसके बाद भी कोई जुर्माना जमा नहीं करता है तो कोर्ट इसमें सुनवाई करती है। वह समन जारी करती है।

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80 दिनों तक जुर्माना जमा नहीं करने वालों को हाईकोर्ट से मैसेज आ रहा है। इसमें मिनिमम एक हजार रुपए का जुर्माना जमा करने का निर्देश दिया जा रहा है। हाईकोर्ट का मैसेज देखकर लोग हड़बड़ा रहे हैं। लोग मैसेज देखकर डर रहे हैं कि उनका मामला हाईकोर्ट चला गया है। कुछ लोग ट्रैफिक पुलिस के पास पहुँचे थे। पुलिस ने बताया कि यह मैसेज कोर्ट का है, लेकिन यह हाईकोर्ट का मैसेज नहीं है। तकनीकी गड़बड़ी की वजह से हाईकोर्ट के नाम से मैसेज आ रहा है। अगर किसी को इस तरह का मैसेज आ रहा है तो जमा न करें। पुलिस के पास जाकर संपर्क करें, क्योंकि ई-चालान और आरटीओ के चालान के नाम से लोगों को फर्जी मैसेज आ रहे हैं। इसलिए सत्यता की जाँच करने के बाद ही जुर्माना भरें।

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