नवा रायपुर: छत्तीसगढ़ में लगातार बढ़ती गर्मी और लू के प्रकोप को देखते हुए राज्य सरकार ने स्कूली बच्चों को बड़ी राहत दी है। लोक शिक्षण संचालनालय छत्तीसगढ़ ने प्रदेश के सभी सरकारी और निजी स्कूलों के संचालन समय में तत्काल प्रभाव से बदलाव करने का आदेश जारी किया है। यह नया नियम 2 अप्रैल 2025 से लागू होकर 30 अप्रैल 2025 तक प्रभावी रहेगा।
जारी आधिकारिक आदेश के अनुसार, प्रदेश के वे तमाम स्कूल जो एक पाली (Single Shift) में संचालित होते हैं, वे अब सुबह 7:00 बजे से 11:00 बजे तक ही लगेंगे। इसमें प्राथमिक, पूर्व माध्यमिक, हाई और हायर सेकेंडरी स्कूल शामिल हैं। वहीं, जिन स्कूलों का संचालन दो पालियों (Double Shift) में होता है, वहां प्राथमिक और पूर्व माध्यमिक कक्षाओं का समय सुबह 7:00 से 11:00 बजे तक निर्धारित किया गया है, जबकि हाई और हायर सेकेंडरी की कक्षाएं सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक संचालित की जाएंगी।
शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह आदेश राज्य के सभी शासकीय और अशासकीय शैक्षणिक संस्थानों पर समान रूप से लागू होगा। हालांकि, स्कूल के कार्यालयीन कार्यों के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है, वे अपने पूर्व निर्धारित समय पर ही चलेंगे। शासन का यह फैसला भीषण गर्मी के दौरान छात्रों के स्वास्थ्य और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए लिया गया है, ताकि बच्चों को दोपहर की तपती धूप से बचाया जा सके।

