नई दिल्ली, बिजनेस डेस्क | हर महीने की पहली तारीख की तरह, 1 अगस्त 2025 से भी कई महत्वपूर्ण नियमों में बदलाव लागू हो गए हैं। इन बदलावों का सीधा असर आम जनता की जेब और रोजमर्रा के डिजिटल लेन-देन पर पड़ेगा। इनमें यूपीआई ट्रांजैक्शन लिमिट, ऑटोपे समय, एलपीजी सिलेंडर की कीमतों से लेकर बैंकिंग कानून तक के नियम शामिल हैं। आइए जानते हैं इन बदलावों के बारे में विस्तार से:
1. यूपीआई लेनदेन में हुए बदलाव
🔹 अब एक दिन में सिर्फ 50 बार ही बैलेंस चेक संभव
UPI यूजर्स अब एक दिन में अधिकतम 50 बार ही बैलेंस चेक कर पाएंगे। वहीं, बैंक खातों की सूची केवल 25 बार ही देखी जा सकेगी।
🔹 ऑटोपे ट्रांजैक्शन अब तय समय पर ही होंगे
म्यूचुअल फंड SIP, किस्तें और ओटीटी सब्सक्रिप्शन जैसे नियमित ऑटोपे ट्रांजैक्शन अब केवल गैर-व्यस्त समय में ही पूरे होंगे:
- सुबह 10 बजे से पहले
- दोपहर 1 बजे से शाम 5 बजे के बीच
- रात 9:30 बजे के बाद
🔹 फेल हुए भुगतान की स्थिति जानने के लिए केवल 3 मौके
UPI ट्रांजैक्शन असफल होने की स्थिति में, यूजर को स्थिति जानने के केवल 3 मौके मिलेंगे। हर प्रयास के बीच 90 सेकंड का अंतर अनिवार्य होगा।
🔹 अब दिखेगा रिसीवर का नाम
अब किसी को पैसा भेजने से पहले प्राप्तकर्ता का नाम स्क्रीन पर दिखाई देगा, जिससे गलत भुगतान की संभावना घटेगी।
2. घरेलू और कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव
🔹 कमर्शियल एलपीजी सस्ता हुआ
1 अगस्त से 19 किलो वाले कमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत में ₹33.50 की कटौती की गई है।
- नई कीमत (दिल्ली): ₹1631.50 (पहले ₹1665)
🔹 घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत में कोई बदलाव नहीं
14.2 किलो के घरेलू सिलेंडर की कीमत यथावत रखी गई है।
3. बैंकिंग संशोधन कानून लागू
🔹 बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 अब लागू हो गया है।
इसका उद्देश्य बैंकिंग प्रणाली को पारदर्शी बनाना, सरकारी बैंकों में लेखा-परीक्षा सुधारना और सहकारी बैंकों के निदेशकों के कार्यकाल को बढ़ाना है।
🔹 अब बिना दावे वाली धनराशि (शेयर, ब्याज, बॉन्ड) को Investor Education and Protection Fund (IEPF) में ट्रांसफर किया जा सकेगा।
4. रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो समय में बदलाव
🔹 नया समय: सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक
अब बाजार रेपो और ट्राई-पार्टी रेपो ऑपरेशंस का समय 1 घंटे बढ़ा दिया गया है।
5. 2,000 रुपये से अधिक की UPI ट्रांजैक्शन पर नहीं लगेगा GST
🔹 वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने स्पष्ट किया है कि UPI लेनदेन पर GST लगाने का कोई प्रस्ताव नहीं है।
इससे डिजिटल भुगतान को बढ़ावा मिलेगा और यूजर्स को राहत मिलेगी।
6. अमेरिका द्वारा 25% टैरिफ अब 7 अगस्त से लागू होगा
🔹 अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा घोषित 25% टैरिफ अब 1 अगस्त के बजाय 7 अगस्त से लागू होगा।
इससे भारतीय निर्यातकों पर असर पड़ सकता है, खासकर उन उत्पादों पर जो अमेरिका में अधिक बिकते हैं।
1 अगस्त 2025 से लागू हुए इन नियमों का सीधा असर आम जनता की जेब, डिजिटल भुगतान की सुविधा और बैंकिंग व्यवस्था पर पड़ेगा। UPI लिमिटेशन और ऑटोपे समय की सख्ती से जहां डिजिटल ट्रांजैक्शन में सावधानी बढ़ेगी, वहीं कमर्शियल गैस सस्ती होने से कारोबारियों को राहत मिलेगी।

