नई दिल्ली: देश में बढ़ते तापमान और भीषण लू के प्रकोप को देखते हुए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने अपने कार्यबल और राजमार्ग उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा के लिए एक व्यापक एडवाइजरी जारी की है। पीआईबी दिल्ली के अनुसार, एनएचएआई ने निर्माण स्थलों, रखरखाव परियोजनाओं और टोल प्लाजा पर काम करने वाले कर्मचारियों के स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एहतियाती उपायों को अनिवार्य कर दिया है। नए दिशानिर्देशों के तहत अब सभी ठेकेदारों और एजेंसियों को दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच श्रम-प्रधान कार्यों को रोकने का निर्देश दिया गया है। डामर बिछाने और वेल्डिंग जैसे अत्यधिक गर्मी पैदा करने वाले कार्य अब केवल सुबह जल्दी या देर शाम को ही किए जाएंगे।
श्रमिकों की भलाई के लिए एनएचएआई ने अनिवार्य ‘कूलिंग ब्रेक’ की व्यवस्था की है, जिसकी संख्या हीट अलर्ट के दौरान बढ़ा दी जाएगी। निर्माण स्थलों पर पर्याप्त वेंटिलेशन वाले छायादार विश्राम क्षेत्र और ठंडे पेयजल की निरंतर उपलब्धता सुनिश्चित करना अब अनिवार्य होगा। इसके अलावा, साइट पर्यवेक्षकों और गश्ती वाहनों को ओआरएस (ORS) और ग्लूकोज के पैकेट रखने के निर्देश दिए गए हैं। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए एनएचएआई की एम्बुलेंस में अब आइस पैक और आईवी फ्लूइड्स भी उपलब्ध रहेंगे। रूट पेट्रोलिंग यूनिट्स को विशेष रूप से निर्देश दिया गया है कि वे राजमार्ग पर खराब होने वाले वाहनों और गर्मी से प्रभावित यात्रियों की सहायता के लिए निगरानी बढ़ाएं।
टोल प्लाजा के संचालन में भी बड़े बदलाव किए गए हैं। सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे के बीच कर्मचारियों का बाहरी संपर्क न्यूनतम रखने के लिए रोटेशनल ड्यूटी प्रणाली लागू की जाएगी। टोल बूथों और कार्यालयों में वातानुकूलित (AC) कक्ष बनाए जाएंगे और खुले क्षेत्रों में काम करने वालों के लिए अस्थायी शेड लगाए जाएंगे। इन नियमों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के लिए एनएचएआई के क्षेत्रीय अधिकारी हर सप्ताह प्रोजेक्ट साइट्स और टोल प्लाजा का निरीक्षण करेंगे। यह पहल न केवल मज़दूरों के कल्याण को प्राथमिकता देती है, बल्कि यह भी सुनिश्चित करती है कि भीषण गर्मी के बावजूद राष्ट्रीय राजमार्गों का संचालन निर्बाध रूप से चलता रहे।
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