मिशन सेफ वर्कर: भीषण गर्मी में मज़दूरों को केंद्र की बड़ी राहत, काम के घंटों में बदलाव और अस्पतालों में ‘हीटवेव हेल्प डेस्क’ के निर्देश; ईंट भट्ठों-निर्माण साइटों के लिए नए नियम लागू

नई दिल्ली: देश भर में जारी भीषण गर्मी और जानलेवा लू (Heatwave) के प्रकोप के बीच केंद्र सरकार ने नागरिकों, विशेषकर श्रमिकों और बेघरों की सुरक्षा के लिए अब तक का सबसे बड़ा सुरक्षा घेरा तैयार किया है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) के कड़े रुख के बाद श्रम मंत्रालय और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने संयुक्त रूप से ‘मिशन सेफ वर्कर’ के तहत नए राष्ट्रव्यापी निर्देश जारी किए हैं। NHRC ने दिल्ली सहित 21 राज्यों को नोटिस जारी कर आगाह किया है कि पिछले 5 वर्षों में लू से 3,712 लोगों की मौत जीवन के अधिकार पर सीधा प्रहार है। इसी गंभीरता को देखते हुए श्रम मंत्रालय ने सभी राज्यों को काम के घंटों में लचीलापन लाने और दोपहर की तीखी धूप के दौरान अनिवार्य ‘ब्रेक’ देने का आदेश दिया है।

NHAI का बड़ा फैसला: अब दोपहर 12 से 4 बजे तक हाईवे पर काम बंद, लू से मज़दूरों को बचाने के लिए जारी की नई गाइडलाइन

सड़क निर्माण और टोल संचालन में लगे लाखों कर्मियों के लिए NHAI ने विशेष प्रोटोकॉल लागू किया है। अब दोपहर 12:00 बजे से शाम 4:00 बजे के बीच राष्ट्रीय राजमार्गों पर सभी श्रम-प्रधान और गर्मी पैदा करने वाले कार्य जैसे डामर बिछाना और वेल्डिंग पूरी तरह प्रतिबंधित रहेंगे। मज़दूरों की भलाई के लिए हाईवे पर अनिवार्य ‘कूलिंग ब्रेक’ और हवादार छायादार विश्राम क्षेत्र सुनिश्चित करना अब ठेकेदारों की कानूनी जिम्मेदारी होगी। आपातकालीन स्थिति से निपटने के लिए हाईवे पेट्रोलिंग एम्बुलेंस में आइस पैक, आईवी फ्लूइड्स और ओआरएस (ORS) का स्टॉक अनिवार्य कर दिया गया है। वहीं, टोल प्लाजा पर कर्मियों के लिए वातानुकूलित (AC) कक्ष और रोटेशनल ड्यूटी प्रणाली लागू की जाएगी ताकि उनका बाहरी संपर्क न्यूनतम रहे।

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स्वास्थ्य सेवाओं को और मज़बूत करते हुए सरकार ने कर्मचारी राज्य बीमा निगम (ESIC) के अस्पतालों में समर्पित ‘हीटवेव हेल्प डेस्क’ स्थापित करने के निर्देश दिए हैं। चौक-चौराहों और ईंट भट्ठों जैसे क्षेत्रों में, जहाँ दिहाड़ी मज़दूर बड़ी संख्या में जुटते हैं, वहाँ व्यापक जागरूकता अभियान चलाए जाएंगे और पोस्टर-बैनर के जरिए हीटस्ट्रोक के लक्षणों की जानकारी दी जाएगी। खदानों और कारखानों में जहाँ काम रोकना संभव नहीं है, वहाँ ‘पेयर सिस्टम’ यानी दो व्यक्तियों के दल को नियुक्त करने की सलाह दी गई है। मुख्य श्रम आयुक्त और खान सुरक्षा महानिदेशालय जैसी एजेंसियां इन नियमों के पालन पर कड़ी निगरानी रखेंगी और हर 15 दिन में पाक्षिक रिपोर्ट केंद्र को सौंपी जाएगी। सरकार ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि मज़दूरों की सुरक्षा के साथ किसी भी प्रकार की लापरवाही बरतने वाले नियोक्ताओं पर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


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