रायपुर,
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग ने एक महत्वपूर्ण आदेश जारी करते हुए सभी विभागों को निर्देशित किया है कि विभागीय अधिकारियों-कर्मचारियों को मंत्रालय में प्रतिनियुक्ति (डिपुटेशन) पर भेजने से पहले अनिवार्य रूप से सामान्य प्रशासन विभाग की पूर्व सहमति ली जाए।
इस आदेश में स्पष्ट किया गया है कि बिना सामान्य प्रशासन विभाग की अनुमति के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को मंत्रालय में संलग्न (Attached/Posted) नहीं किया जाएगा। यह निर्देश सभी विभागों, विशेष रूप से मंत्रालय से जुड़े अधीनस्थ विभागों के लिए लागू है।
तीन दिन में देनी होगी जानकारी
सामान्य प्रशासन विभाग (GAD) ने सभी विभाग प्रमुखों को निर्देश दिए हैं कि वे अपने अधीनस्थ विभागों में संलग्न अधिकारियों/कर्मचारियों की जानकारी एक निर्धारित प्रारूप (संलग्न पत्र) में तीन दिनों के भीतर GAD विभाग को अनिवार्य रूप से उपलब्ध कराएं।
यह आदेश पूर्व में जारी निर्देशों – क्रमांक 212/मु.स./2007, एफ 9-6/2003/1-8, 2749/3382/2013/1-8 और 2207/432/2022/1-8 – के हवाले से जारी किया गया है, जिसमें मंत्रालय में संलग्नता के लिए निर्धारित प्रक्रिया को सख्ती से पालन करने की बात कही गई है।
इस आदेश को न मानने की स्थिति में संबंधित विभाग या अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई की संभावना से भी इनकार नहीं किया जा सकता।
अब छत्तीसगढ़ शासन के मंत्रालय में कोई भी अधिकारी या कर्मचारी सीधे तौर पर संलग्न नहीं किया जाएगा जब तक सामान्य प्रशासन विभाग से स्पष्ट अनुमति प्राप्त न हो। यह आदेश मंत्रालय की व्यवस्था में पारदर्शिता और नियंत्रण बनाए रखने की दिशा में एक सख्त कदम माना जा रहा है
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