रायपुर। छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों के शासकीय बिजली कनेक्शन अब प्री-पेड व्यवस्था के तहत संचालित होंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने 1 अगस्त से प्रभावी इस व्यवस्था के सुचारू क्रियान्वयन के लिए सभी नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों को विस्तृत दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। प्रथम चरण में विकासखंड और उससे ऊपर के स्तर के शासकीय कार्यालयों को स्मार्ट मीटर के माध्यम से प्री-पेड बिलिंग से जोड़ा जा रहा है, जबकि अगले चरण में निचले स्तर के कार्यालयों को शामिल किया जाएगा।
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नोडल अधिकारी संभालेंगे निगरानी का जिम्मा
नई व्यवस्था के तहत सभी निकायों को अपने अधीन आने वाले बिजली कनेक्शनों की समीक्षा कर एक ‘ग्रुप आईडी’ निर्धारित करनी होगी। प्री-पेड बिलिंग, रिचार्ज, भुगतान और मॉनिटरिंग के लिए नोडल अधिकारियों की नियुक्ति की गई है:
- नगर निगम: आयुक्त या उनके द्वारा अधिकृत जोन आयुक्त, उपायुक्त या कार्यपालन अभियंता।
- नगर पालिका व नगर पंचायत: मुख्य नगर पालिका अधिकारी (CMO)।
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आवश्यक सेवाएं नहीं होंगी बाधित, हर माह देनी होगी रिपोर्ट
विभाग ने स्पष्ट किया है कि पेयजल आपूर्ति, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट और स्वच्छता जैसी अनिवार्य जनसेवाओं की बिजली आपूर्ति किसी भी स्थिति में बाधित नहीं होनी चाहिए। किसी भी तकनीकी या भुगतान संबंधी समस्या के समाधान के लिए नोडल अधिकारी सीधे CSPDCL के अधिकारियों से समन्वय करेंगे। प्रत्येक निकाय को रिचार्ज, बकाया और बैलेंस का पूरा रिकॉर्ड रखना होगा तथा हर महीने की 5 तारीख तक इसकी रिपोर्ट राज्य शहरी विकास अभिकरण (SUDA) की एनर्जी ऑडिट शाखा को भेजनी होगी।
छत्तीसगढ़ में सरकारी बिजली कनेक्शन आज से होंगे प्री-पेड
4 तिमाहियों में देना होगा पुराना बकाया
आदेश के अनुसार, 30 जून 2026 तक के सभी लंबित बिजली बिलों के बकाये का भुगतान चार तिमाहियों में समान किस्तों में करना होगा। इसके साथ ही आगामी तिमाही की अनुमानित बिजली खपत के आधार पर निकायों को अग्रिम राशि का रिचार्ज कराना अनिवार्य होगा, जिससे बैलेंस खत्म होने पर बिजली गुल होने की नौबत न आए। लापरवाही के कारण आवश्यक सेवाएं प्रभावित होने पर संबंधित नगरीय निकाय को ही सीधे तौर पर जिम्मेदार माना जाएगा।

