राज्य शासन ने 25 साल बाद संपत्ति की गाइडलाइन तय करने के नियमों में ऐतिहासिक बदलाव कर दिया है। अब यह स्पष्ट कर दिया गया है कि नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे और 18 मीटर या उससे चौड़ी सड़कें “मुख्य मार्ग” मानी जाएंगी। पहले तक “मुख्य मार्ग” की परिभाषा तय नहीं होने से कई जगहों पर गाइडलाइन दरें मनमाने तरीके से बढ़ा दी जाती थीं। नई गाइडलाइन से अब संपत्ति के वास्तविक बाजार मूल्य का सही आकलन होगा और आम जनता को सीधा लाभ मिलेगा।

मुख्य मार्ग की नई परिभाषा तय

अब राज्य सरकार के नए संशोधन के अनुसार, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला मुख्य मार्ग या 18 मीटर से अधिक चौड़ी सड़कें “मुख्य मार्ग” कहलाएंगी। इन सड़कों के किनारे की संपत्तियों की गाइडलाइन दर इन्हीं मानकों पर तय होगी। पहले यह स्पष्ट नहीं था, जिसके कारण किसी भी भीड़भाड़ वाली सड़क को “मुख्य मार्ग” बताकर दरें बढ़ा दी जाती थीं।

नए नियमों में बड़े सरलीकरण

नए प्रावधानों के तहत 77 पुराने निर्धारण नियमों को घटाकर सिर्फ 14 किया गया है।
अब नलकूप, ट्यूबवेल या दो फसली भूमि जैसी जटिल गणनाएं समाप्त कर दी गई हैं।

  • अब कृषि, नजूल या डायवर्टेड भूमि की अलग-अलग गणना नहीं होगी।
  • पूरे राज्य के लिए हेक्टेयर दर की सीमा 0.14 हेक्टेयर रखी गई है।
  • 21 निर्माण श्रेणियों की जगह अब सिर्फ 8 दरें होंगी।
  • छोटी जमीन का मूल्य अब बड़ी जमीन से ज्यादा नहीं होगा।
  • औद्योगिक इकाइयों के लिए अलग दर की व्यवस्था भी खत्म की गई है।

नई कॉलोनियों और मोहल्लों के लिए अलग व्यवस्था

अब जब भी कोई नई कॉलोनी या मोहल्ला विकसित होगा, उसके लिए अलग से गाइडलाइन दर तय की जाएगी। इसके लिए गाइडलाइन पुनरीक्षण का इंतजार नहीं करना पड़ेगा।
यह बदलाव मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और वित्त मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर किया गया है, जिन्होंने प्रक्रिया को सरल और पारदर्शी बनाने पर जोर दिया था।

आम जनता को बड़ा लाभ

अब सिर्फ डायवर्टेड या नजूल भूमि होने से संपत्ति का मूल्य नहीं बढ़ेगा।
दो फसली भूमि पर 25% वृद्धि और नलकूप वाली भूमि के अतिरिक्त मूल्यांकन का प्रावधान खत्म कर दिया गया है।
इससे संपत्ति खरीद-बिक्री में पारदर्शिता बढ़ेगी और रजिस्ट्री का खर्च घटेगा।

राज्य सरकार के इस निर्णय से संपत्ति बाजार में पारदर्शिता, सरलता और समानता आएगी। अब गाइडलाइन दरें वास्तविकता के करीब होंगी और मनमानी दरें तय करने की गुंजाइश खत्म होगी। ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

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