हाथियों का कहर : पहले बुज़ुर्ग को कुचला, फिर अंतिम संस्कार में भी मचाया तांडव

नई दिल्ली। सड़कों और सार्वजनिक स्थलों पर बढ़ते आवारा पशुओं और कुत्तों की समस्या को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। शीर्ष अदालत ने सभी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों, राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) और नगर निकायों को आदेश दिया है कि सड़कों, राज्य मार्गों और राष्ट्रीय राजमार्गों पर घूम रहे सभी आवारा पशुओं को तुरंत हटाया जाए।

सरगुजा रेंज में आरक्षक ट्रेड संवर्ग के अभ्यर्थियों का ट्रेड टेस्ट 17 नवंबर से

कोर्ट ने कहा कि सड़क सुरक्षा और आम जनता की जान-माल की रक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। इसलिए प्रत्येक राज्य में हाईवे मॉनिटरिंग टीमें बनाई जाएं, जो सड़कों से आवारा पशुओं को पकड़कर शेल्टर होम्स में रखेगी।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया ‘वंदे मातरम’ के 150 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में वर्षभर चलने वाले स्मरणोत्सव का शुभारंभ बंकिमचंद्र चट्टोपाध्याय की रचना को किया नमन, जारी किए स्मारक डाक टिकट और सिक्का

शिक्षण संस्थान, अस्पताल और स्टेशन भी रहेंगे मुक्त

सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में आगे कहा कि आवारा कुत्तों को स्कूलों, कॉलेजों, अस्पतालों, बस अड्डों और रेलवे स्टेशनों से भी हटाया जाए। इन कुत्तों को सुरक्षित शेल्टर में रखकर उनका टीकाकरण किया जाए। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि टीकाकरण के बाद भी इन्हें उसी इलाके में दोबारा छोड़ा न जाए।

लंदन में भारत का परचम लहराया: सुपीरियर ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज़ के वाइस चेयरमैन विशाल अग्रवाल ने हाउस ऑफ लॉर्ड्स और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में किया प्रतिनिधित्व

“कुत्तों के काटने की घटनाएं बढ़ीं, अब सख्त कार्रवाई जरूरी”

जस्टिस विक्रम नाथ, जस्टिस संदीप मेहता और जस्टिस एनवी अंजारिया की तीन जजों की पीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि देशभर में कुत्तों के काटने की घटनाओं में चिंताजनक वृद्धि हुई है। अदालत ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि ऐसे मामलों को रोकने के लिए ठोस और स्थायी व्यवस्था करें, ताकि सार्वजनिक स्थानों पर आवारा कुत्तों का प्रवेश न हो सके।

कोर्ट ने यह भी कहा कि पशुओं के प्रति करुणा रखते हुए उनका समुचित देखभाल और टीकाकरण किया जाए, लेकिन नागरिकों की सुरक्षा से कोई समझौता नहीं होगा।

तंत्र-मंत्र के नाम पर ठगी: महाराष्ट्र की महिला ने उड़ाए 5.22 लाख रुपये, नींबू लेने गया साथी और गायब हो गई शातिर महिला!

 

सुप्रीम कोर्ट ने मामले की अगली सुनवाई की तारीख 13 जनवरी तय की है और तब तक सभी राज्यों व एजेंसियों से कार्यवाही की रिपोर्ट मांगी है।

इस आदेश से देशभर में सड़कों और सार्वजनिक स्थलों की सुरक्षा व्यवस्था को लेकर बड़ा बदलाव आने की उम्मीद है।

 

छत्तीसगढ़ में “वंदे मातरम्” की 150वीं वर्षगांठ का भव्य आयोजन

Share.

About Us

CG NOW एक भरोसेमंद और निष्पक्ष न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो आपको छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया भर की ताज़ा, सटीक और तथ्य-आधारित खबरें प्रदान करता है। हमारी प्राथमिकता है जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुँचाना, ताकि वे हर पहलू से जागरूक और अपडेटेड रहें।

Contact Us

Syed Sameer Irfan
📞 Phone: 94255 20244
📧 Email: sameerirfan2009@gmail.com
📍 Office Address: 88A, Street 5 Vivekanand Nagar, Bhilai 490023
📧 Email Address: cgnow.in@gmail.com
📞 Phone Number: 94255 20244

© 2025 cgnow.in. Designed by Nimble Technology.

error: Content is protected !!
Exit mobile version