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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने सिगरेट पर टैक्स बढ़ाने का बड़ा फैसला लिया है। वित्त मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार 1 फरवरी से सिगरेट पर नई एक्साइज ड्यूटी लागू की जाएगी। यह ड्यूटी सिगरेट की लंबाई के आधार पर तय की गई है, जो प्रति हजार स्टिक 2050 रुपये से लेकर 8500 रुपये तक होगी। यह नया टैक्स पहले से लागू 40 प्रतिशत जीएसटी के अतिरिक्त लिया जाएगा।

वर्तमान में भारत में सिगरेट पर कुल टैक्स लगभग 53 प्रतिशत है, जो विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा सुझाए गए 75 प्रतिशत के मानक से काफी कम माना जाता है। सरकार का कहना है कि नई एक्साइज ड्यूटी लागू होने से यह अंतर कम होगा और तंबाकू सेवन को हतोत्साहित करने में मदद मिलेगी।

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सरकार ने यह कदम सेंट्रल एक्साइज अमेंडमेंट बिल 2025 के तहत उठाया है, जिसे दिसंबर 2024 में मंजूरी दी गई थी। इस संशोधन के जरिए पहले से लागू अस्थायी लेवी को समाप्त कर अब स्थायी टैक्स व्यवस्था लागू की जा रही है। नई एक्साइज ड्यूटी इसी कानून के तहत वसूली जाएगी।

इस फैसले के बाद देशभर में सिगरेट की कीमतों में इजाफा तय माना जा रहा है। इसका सीधा असर करोड़ों स्मोकर्स पर पड़ेगा। साथ ही, आईटीसी और गॉडफ्रे फिलिप्स इंडिया जैसी प्रमुख सिगरेट निर्माता कंपनियों की बिक्री और मुनाफे पर भी दबाव बढ़ सकता है।सरकार का स्पष्ट कहना है कि इस कदम का मुख्य उद्देश्य तंबाकू उत्पादों की खपत को कम करना और इससे जुड़ी गंभीर स्वास्थ्य समस्याओं पर नियंत्रण पाना है। बढ़े हुए टैक्स से न केवल तंबाकू सेवन में कमी आने की उम्मीद है, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य को भी लंबे समय में बड़ा लाभ मिलेगा।

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