वाराणसी 29 अक्टूबर 2025
शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वाराणसी नगर निगम ने नई स्वच्छता नियमावली लागू कर दी है
अब सार्वजनिक स्थानों पर थूकने पर 250 रुपये और पालतू कुत्ते को सड़क पर मल त्याग करने देने पर 500 रुपये का जुर्माना लगेगा नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने बताया कि उत्तर प्रदेश ठोस अपशिष्ट प्रबंधन एवं स्वच्छता नियमावली 2021 को पूरी तरह लागू कर दिया गया है जिसके अंतर्गत कुल 33 अलग अलग श्रेणियों में जुर्माने का प्रावधान है
आयुक्त ने सभी विभागाध्यक्षों जोनल अधिकारियों अभियंताओं स्वास्थ्य व राजस्व निरीक्षकों को नई नियमावली की पुस्तिका सौंपी है साथ ही सख्त निर्देश दिए हैं कि नियमों का उल्लंघन करने वालों पर जुर्माने के साथ एफआईआर भी दर्ज की जाएगी
नई स्वच्छता नियमावली के तहत प्रमुख जुर्माने
खाली जमीन खेल मैदान या पार्क में गंदगी करने पर 500 रुपये जुर्माना
जल स्रोत नदी या सीवर में पूजा सामग्री प्रवाहित करने पर 750 रुपये जुर्माना
सड़क फुटपाथ या डिवाइडर के पास कूड़ा फेंकने पर 500 रुपये जुर्माना
शैक्षणिक या धार्मिक स्थलों के पास गंदगी करने पर 750 रुपये जुर्माना
जानबूझकर मलबा या कचरा जमा करने पर 500 रुपये जुर्माना
वाहन से चलते चलते कूड़ा या थूक फेंकने पर 1000 रुपये जुर्माना
प्रतिबंधित प्लास्टिक या थर्माकोल का उपयोग या बिक्री करने पर 2000 रुपये जुर्माना
सार्वजनिक स्थान पर थूकने पेशाब या मल त्यागने पर 250 रुपये जुर्माना
बिना ढके कचरा ले जाने पर 2000 रुपये जुर्माना
पालतू कुत्ते का मल सार्वजनिक स्थान पर छोड़ने या सीवर में बहाने पर 500 रुपये जुर्माना
निर्माण उद्योग और आयोजन पर भी कड़ी कार्रवाई
निर्माण मलबा या अपशिष्ट फेंकने पर 3000 रुपये
औद्योगिक बहिस्राव पर 5000 रुपये
भंडारा या लंगर के बाद सफाई न कराने पर 2000 रुपये
शव या पशु शव जलस्रोतों में बहाने पर 3000 रुपये
नगर आयुक्त अक्षत वर्मा ने कहा- यह अभियान प्रधानमंत्री के स्वच्छ भारत मिशन के अनुरूप है वाराणसी की पहचान धार्मिक नगरी के साथ साथ स्वच्छ नगरी के रूप में बने इसके लिए हर नागरिक की जिम्मेदारी तय की गई हैअब नियम तोड़ने वालों पर कोई नरमी नहीं बरती जाएगी

