रायपुर, 2 सितम्बर 2025।
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने बड़ा आदेश जारी किया है। विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अब किसी भी स्थिति में शिक्षकों का संल्नीकरण नहीं किया जाएगा।
जारी आदेश में कहा गया है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार शिक्षकों की युक्तियुक्त पदस्थापना (Rationalization) की व्यवस्था लागू की गई है। इसके बावजूद कुछ जिलों से शिक्षकों के “संल्नीकरण” की अनुशंसा की जा रही थी, जिसे शिक्षा विभाग ने अमान्य कर दिया है।
शिक्षा विभाग के अवर सचिव आर. पी. वर्मा ने पत्र जारी करते हुए सभी जिलों के कलेक्टरों को निर्देशित किया है कि किसी भी प्रकार से शिक्षकों का संल्नीकरण नहीं किया जाए।
यह आदेश सभी संभागीय संयुक्त संचालकों, जिला शिक्षा अधिकारियों और जिला मिशन समन्वयकों को भी भेजा गया है, ताकि इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जा सके।इसका असर यह होगा कि अब शिक्षकों की पदस्थापना केवल युक्तियुक्त व्यवस्था के तहत ही होगी, और “संल्नीकरण” की पुरानी प्रक्रिया पूरी तरह समाप्त हो जाएगी।

