रायपुर 12 जून 2025:
छत्तीसगढ़ शासन के स्कूल शिक्षा विभाग ने एक बड़ी प्रशासनिक कार्रवाई करते हुए सारंगढ़-बिलाईगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी (डीईओ) एलपी पटेल को निलंबित कर दिया है। यह फैसला माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षाओं के दौरान उड़नदस्ता दल में अनाधिकृत परिवर्तन और कलेक्टर की अनुमति के बिना आदेश जारी करने जैसे गंभीर मामलों की जांच के बाद लिया गया है।
क्या है पूरा मामला?
माध्यमिक शिक्षा मंडल की परीक्षाएं मार्च 2025 में आयोजित की गई थीं। इन परीक्षाओं की निगरानी के लिए प्रत्येक जिले में उड़नदस्ता दल गठित किए गए थे। परंतु डीईओ एलपी पटेल द्वारा कलेक्टर की स्वीकृति के बिना जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल में एकतरफा परिवर्तन किया गया।
इसके अतिरिक्त, उन पर यह भी आरोप है कि उन्होंने तत्कालीन प्रभारी जिला शिक्षा अधिकारी को धमकी दी, गाली-गलौज की, वेतन आहरण में बाधा डाली और मानसिक प्रताड़ना दी। यह संपूर्ण प्रकरण शासन तक पहुँचा और शिक्षा विभाग ने मामले को गंभीरता से लेते हुए शिकायत की पुष्टि के बाद सस्पेंशन आदेश जारी किया।
राज्य शासन ने यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के नियम 9(1) के तहत की है। शासन ने इसे सेवा आचरण नियमों के प्रतिकूल मानते हुए अनुशासनात्मक कार्रवाई की श्रेणी में रखा है।
डीईओ पटेल के स्थान पर रायगढ़ के जिला शिक्षा अधिकारी को सारंगढ़-बिलाईगढ़ का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। शासन ने तत्काल प्रभाव से नए प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे संबंधित कार्यों का संचालन सुचारू रूप से करें।
निलंबन की अवधि में श्री एलपी पटेल को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह कार्रवाई शिक्षा विभाग में अनुशासन और उत्तरदायित्व की स्पष्ट मिसाल मानी जा रही है। राज्य सरकार ने साफ संकेत दिया है कि परीक्षा जैसे संवेदनशील मामलों में किसी भी प्रकार की लापरवाही या दबाव की राजनीति बर्दाश्त नहीं की जाएगी।