रायपुर।
प्रदेश के अस्पतालों और स्वास्थ्य संस्थानों में अब प्रेगनेंसी डायग्नोस्टिक किट (Drug Code: C218) के उपयोग और वितरण पर अगामी आदेश तक पूर्णतः रोक लगा दी गई है। छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड (CGMSCL) द्वारा यह निर्णय प्रेगनेंसी किट की गुणवत्ता को लेकर लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर लिया गया है।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने जारी किया आदेश
जारी आदेश के अनुसार, बैच क्रमांक RL-2407004 (निर्माण तिथि: 01 जुलाई 2024, समाप्ति तिथि: 30 जून 2026), निर्माता कंपनी: M/s RECOMBIGEN LABORATORIES PVT. LTD. की बनाई गई किट का न तो उपयोग किया जाएगा और न ही वितरण किया जाएगा।
इस संबंध में आदेश पत्र संयुक्त संचालक एवं अधीक्षक मेकाहारा रायपुर, डीकेएस अस्पताल रायपुर, सीएमएचओ रायपुर, सिविल सर्जन एवं सभी हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों को भेजा गया है।
आदेश में यह भी स्पष्ट किया गया है कि यदि किसी संस्था में उपरोक्त बैच की किट स्टॉक में उपलब्ध है तो उसका उपयोग तत्काल रोका जाए और भविष्य के आदेश की प्रतीक्षा की जाए।
गौरतलब है कि बीते कुछ समय से इन किटों की कार्यक्षमता व विश्वसनीयता को लेकर स्वास्थ्य संस्थानों से कई शिकायतें सामने आ रही थीं। इसके चलते मरीजों की सही जांच और इलाज में भी बाधा उत्पन्न हो रही थी।
छत्तीसगढ़ मेडिकल सर्विसेज कॉरपोरेशन लिमिटेड ने इस निर्णय के माध्यम से स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता बनाए रखने का संकेत दिया है। किट की गुणवत्ता की जांच और समीक्षा के बाद ही आगे कोई निर्णय लिया जाएगा।