जशपुर, 7 अगस्त 2025 – पत्थलगांव विकासखंड के ग्राम तिरसोंठ स्थित शासकीय प्राथमिक शाला के प्रधान पाठक श्री चैतराम यादव को अनियमितता, अनाधिकृत अनुपस्थिति और शराब सेवन कर विद्यालय आने के गंभीर आरोपों के चलते तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
यह कार्रवाई जशपुर कलेक्टर श्री रोहित व्यास के निरीक्षण के बाद की गई, जब ग्राम तिरसोंठ के ग्रामीणों ने शिक्षक के खिलाफ सीधे शिकायत की थी। शिकायत के अनुसार, श्री यादव 16 जून से 23 जून और 5 जुलाई से 8 जुलाई 2025 तक बिना किसी पूर्व सूचना के विद्यालय से गायब रहे।
शैक्षिक समन्वयक रघुनाथपुर, ग्राम पंचायत तिरसोंठ के सरपंच और शाला विकास समिति के अध्यक्ष द्वारा 8 जुलाई को संयुक्त रूप से पंचनामा तैयार कर यह पुष्टि की गई कि श्री चैतराम यादव शराब का सेवन कर विद्यालय आते हैं।
यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है और कदाचरण की श्रेणी में आता है। प्राप्त तथ्यों के आधार पर, शिक्षा विभाग ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9 के तहत श्री यादव को तत्काल प्रभाव से निलंबित करने का आदेश जारी कर दिया।
निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय बगीचा विकासखंड शिक्षा कार्यालय नियत किया गया है और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। यह आदेश तत्काल प्रभावशील है।
जिले में शिक्षक अनुशासन को लेकर कलेक्टर रोहित व्यास की सख्ती लगातार जारी है, और यह कार्रवाई उसी दिशा में एक स्पष्ट संकेत है कि शिक्षा के क्षेत्र में लापरवाही और अनैतिक आचरण को अब किसी भी स्तर पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।