रायपुर। छत्तीसगढ़ के अनुसूचित जाति (एससी), अनुसूचित जनजाति (एसटी) और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के विद्यार्थियों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर है। शिक्षा सत्र 2026-27 की पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति के नवीनीकरण (रिन्यूअल) के लिए ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। आदिम जाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग ने पात्र विद्यार्थियों से समय-सीमा के भीतर आवेदन करने की अपील की है।
विभाग से मिली जानकारी के अनुसार, छात्रवृत्ति पोर्टल नवीनीकरण के लिए 20 जून से खोल दिया गया है, और इसके लिए आवेदन करने की अंतिम तिथि 30 जून 2026 निर्धारित की गई है। वहीं, जो छात्र पहली बार आवेदन कर रहे हैं (नए विद्यार्थी), उनके लिए आवेदन की प्रक्रिया 1 अगस्त 2026 से प्रारंभ होगी।
पात्रता के नियम और जरूरी दस्तावेज
इस छात्रवृत्ति योजना का लाभ उठाने के लिए विभाग ने आय सीमा तय की है। इसके तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) वर्ग के विद्यार्थियों के अभिभावकों की वार्षिक आय 2.50 लाख रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए। वहीं, अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के लिए वार्षिक आय की सीमा अधिकतम 1 लाख रुपये निर्धारित की गई है।
आवेदन करते समय विद्यार्थियों को कुछ महत्वपूर्ण दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य होगा, जिनमें शामिल हैं:
-
सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया गया स्थायी जाति प्रमाण-पत्र
-
छत्तीसगढ़ का मूल निवास प्रमाण-पत्र
-
वर्तमान में अध्ययनरत पाठ्यक्रम के पिछले वर्ष की परीक्षा का अंकपत्र (रिजल्ट)
बैंक खाते का वेरिफिकेशन और आधार लिंकिंग जरूरी
विभाग ने स्पष्ट किया है कि छात्रवृत्ति की राशि का भुगतान पीएफएमएस (PFMS) के माध्यम से सीधे विद्यार्थियों के बैंक खातों में किया जाएगा। यह पूरी प्रक्रिया आधार-आधारित प्रणाली पर काम करेगी। इसलिए सभी पात्र विद्यार्थियों को यह सुनिश्चित करना होगा कि उनका बैंक खाता पूरी तरह सक्रिय (एक्टिव) हो और उनके पहचान पत्र व आधार से अनिवार्य रूप से लिंक हो, ताकि राशि ट्रांसफर होने में कोई तकनीकी दिक्कत न आए।
एनएसपी पोर्टल पर ओटीआर हुआ अनिवार्य
इस नए शैक्षणिक सत्र से सरकार ने नियमों में एक बड़ा बदलाव किया है। अब एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के सभी विद्यार्थियों के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (NSP) पर जाकर वन टाइम रजिस्ट्रेशन (OTR) नंबर प्राप्त करना अनिवार्य कर दिया गया है। ओटीआर से जुड़े सभी विस्तृत दिशा-निर्देश राज्य छात्रवृत्ति पोर्टल पर अपलोड कर दिए गए हैं। विभाग ने कहा है कि यदि किसी विद्यार्थी को आवेदन करने में कोई समस्या आती है, तो वे अधिक जानकारी के लिए अपने जिले के सहायक आयुक्त, आदिवासी विकास विभाग कार्यालय से सीधे संपर्क कर सकते हैं।



