रायपुर
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा 09 जून 2026 को जारी आदेश के संबंध में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ द्वारा उठाई गई आपत्तियों और मांगों का विवरण निम्नलिखित है:
छत्तीसगढ़ शासन के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी आदेश क्रमांक RULE/81/2026-GAD-3 के तहत राज्य के समस्त संवर्गों के लिए क्रमोन्नत वेतनमान को समाप्त कर उन्हें समयमान वेतनमान में समाहित करने के निर्देश दिए गए हैं। इस संबंध में सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संघ के प्रांताध्यक्ष कैलाश चौहान ने स्पष्ट किया है कि वित्त विभाग के 28 अप्रैल 2008 के परिशिष्ट-2 में पशुधन विकास विभाग के अंतर्गत कार्यरत सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी के संवर्ग का उल्लेख नहीं है, जबकि इसे 02 जुलाई 2019 के आदेश के माध्यम से 01 अप्रैल 2006 से स्वीकृति और आर्थिक लाभ प्राप्त हो रहे हैं।
संघ का तर्क है कि वर्तमान आदेश की कंडिका 1 में क्रमोन्नत वेतनमान के परिपत्र को 31 मार्च 2026 के बाद समाप्त मानने का निर्देश आपसी विरोधाभास पैदा करता है, क्योंकि 01 अप्रैल 2018 के बाद विभाग द्वारा किसी भी कर्मचारी को क्रमोन्नत वेतनमान का लाभ नहीं दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, संघ ने इस बात पर जोर दिया है कि वर्तमान में इस संवर्ग के लिए केवल समयमान वेतनमान योजना ही लागू है, ऐसी स्थिति में शासन द्वारा क्रमोन्नत या समयमान वेतनमान में से एक विकल्प चुनने का आदेश देना पूरी तरह से अव्यवहारिक है, क्योंकि कर्मचारियों के पास कोई अन्य विकल्प मौजूद ही नहीं है।
इन विसंगतियों के कारण उत्पन्न भ्रम की स्थिति को देखते हुए, संघ ने वित्त विभाग और सामान्य प्रशासन विभाग से स्पष्ट मार्गदर्शन की मांग की है। संघ ने आग्रह किया है कि सहायक पशु चिकित्सा क्षेत्र अधिकारी संवर्ग को विकल्प चयन प्रक्रिया से अलग रखा जाए और वित्त निर्देश 28 अप्रैल 2008 के परिशिष्ट-2 में इस संवर्ग के पदनाम को अविलंब शामिल किया जाए।


