रायपुर
लोक शिक्षण संचालनालय (DPI) ने शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत गैर-शैक्षणिक कर्मचारियों के प्रति बेहद सख्त रुख अपनाते हुए उन्हें अन्य कार्यालयों से एकतरफा कार्यमुक्त (Relieve) कर दिया है। विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार, जिन कर्मचारियों का संलग्नकरण (Attachment) समाप्त कर दिया गया है, उन्हें तत्काल प्रभाव से अपने मूल पदस्थापना स्थल पर कार्यभार संभालना होगा।
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अब इन कर्मचारियों को केवल अपने मूल कार्यालय से ही ऑनलाइन ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज कराने के निर्देश दिए गए हैं।विभाग ने स्पष्ट किया है कि संलग्नकरण समाप्त होने के बाद भी अन्य कार्यालयों में बने रहना और वहां से काम करना ‘छ.ग. सिविल सेवा (आचरण) नियम, 1965’ के नियम-3 का सीधा उल्लंघन और कदाचार माना जाएगा। इस आदेश के तहत सभी कर्मचारियों को एक सप्ताह के भीतर अपने मूल कार्यालय में उपस्थिति दर्ज कराना अनिवार्य कर दिया गया है।
डीपीआई ने चेतावनी दी है कि यदि कोई कर्मचारी निर्धारित समय सीमा के भीतर अपने मूल कार्यालय में उपस्थित होकर ऐप के जरिए हाजिरी नहीं लगातालगाता है, तो उनका जुलाई 2026 का वेतन रोक दिया जाएगा। इसके साथ ही, आदेश की अवहेलना करने वाले लापरवाह कर्मचारियों के विरुद्ध कड़ी अनुशासनात्मक कार्रवाई भी की जाएगी।



