बलरामपुर-रामानुजगंज जिले में जिला शिक्षा अधिकारी ने शासकीय प्राथमिक शाला बुढ़ाटांड, विकासखंड वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक (एल.बी.) हंसराज सिंह को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। यह कार्रवाई नियुक्ति के समय पात्रता नियमों का उल्लंघन पाए जाने के बाद की गई है।
विभागीय जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि सहायक शिक्षक हंसराज सिंह की नियुक्ति 30 मई 2009 को हुई थी, लेकिन उस तिथि से पूर्व ही उनकी चार संतानें थीं। साथ ही, उनकी तीन संतानें 26 जनवरी 2001 के बाद जन्मी हैं, जिसके कारण वे नियुक्ति के समय प्रचलित छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम-1965 के तहत निर्धारित पात्रता मापदंडों को पूरा नहीं करते थे।
नियुक्ति की वैधता से जुड़े इस गंभीर मामले में प्रशासन ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम-1966 के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू की है। निलंबन की अवधि के दौरान शिक्षक हंसराज सिंह का मुख्यालय विकास खंड शिक्षा अधिकारी, शंकरगढ़ निर्धारित किया गया है, और उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।



