अब प्राइवेट स्कूल खोलने के लिए NOC की अनिवार्यता खत्म, बिना इसके भी मिलेगी मान्यता; ‘आत्मानंद’ और ‘इंटरनेशनल’ नाम इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी

बिलासपुर: छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े एक अहम मामले में स्पष्ट किया है कि यदि किसी आश्रित ने निर्धारित समय-सीमा के भीतर आवेदन कर दिया है और संबंधित विभाग ने उस पर समय पर कोई प्रभावी निर्णय नहीं लिया, तो विभाग अपनी ही प्रशासनिक देरी या चूक का लाभ उठाकर बाद में उस दावे को खारिज नहीं कर सकता।

सरगुजा एकलव्य मामला: छात्राओं के पैदल कलेक्टोरेट तक पहुंचने पर सीएम विष्णु देव साय सख्त, दिए जांच और कार्रवाई के निर्देश

न्यायमूर्ति बिभु दत्ता गुरु ने सूरजपुर जिले की निवासी स्नेहलता गुप्ता की याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश दिया। कोर्ट ने अधिकारियों को निर्देश दिया है कि वे याची की शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किसी स्वीकृत और रिक्त पद पर अनुकंपा नियुक्ति के लिए नियमानुसार विचार करें।

RBI का फरमान: 15 सितंबर डेडलाइन नजदीक, री-केवाईसी न होने पर 35% छोटे मर्चेंट्स के QR कोड हो सकते हैं बंद

क्या है पूरा मामला?

सूरजपुर निवासी स्नेहलता गुप्ता के पति स्वर्गीय शिवसागर गुप्ता पंचायत विभाग में शिक्षाकर्मी ग्रेड-3 के पद पर कार्यरत थे। सेवाकाल के दौरान 15 अप्रैल 2014 को उनका आकस्मिक निधन हो गया था। पति की मृत्यु के पश्चात स्नेहलता गुप्ता ने नियमों के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर ही अनुकंपा नियुक्ति के लिए आवेदन प्रस्तुत कर दिया था, जिस पर विभाग की तरफ से समय पर उचित कार्रवाई नहीं की गई थी।

छत्तीसगढ़ में 22 सितंबर से बसों का पहिया थमने के आसार: 9 सूत्रीय मांगों पर अड़ा यातायात महासंघ, सरकार को दिया 21 सितंबर तक का अल्टीमेटम

Share.

About Us

CG NOW एक भरोसेमंद और निष्पक्ष न्यूज़ प्लेटफॉर्म है, जो आपको छत्तीसगढ़, भारत और दुनिया भर की ताज़ा, सटीक और तथ्य-आधारित खबरें प्रदान करता है। हमारी प्राथमिकता है जनता तक सही और निष्पक्ष जानकारी पहुँचाना, ताकि वे हर पहलू से जागरूक और अपडेटेड रहें।

Contact Us

Syed Sameer Irfan
📞 Phone: 94255 20244
📧 Email: sameerirfan2009@gmail.com
📍 Office Address: 88A, Street 5 Vivekanand Nagar, Bhilai 490023
📧 Email Address: cgnow.in@gmail.com
📞 Phone Number: 94255 20244

© 2025 cgnow.in. Designed by Nimble Technology.

error: Content is protected !!
Exit mobile version