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जशपुर/अंबिकापुर। नाबालिग बालिका से दुष्कर्म के गंभीर मामले में फरार चल रहे आरोपी शिक्षक गिरधारी राम यादव को जशपुर पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वहीं प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय ने आरोपी शिक्षक को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत 16 वर्षीय नाबालिग बालिका ने 14 नवंबर को पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी कि वह जुलाई 2024 से आरोपी शिक्षक गिरधारी राम यादव के घर में घरेलू कार्य करती थी और जशपुर के एक विद्यालय में पढ़ाई भी करती थी। इसी दौरान आरोपी शिक्षक द्वारा उसे अकेला पाकर कई बार छेड़छाड़ एवं दुष्कर्म किया गया।
मामले की गंभीरता को देखते हुए सिटी कोतवाली जशपुर में आरोपी के खिलाफ बीएनएस की धारा 74, 75, 64(2)(M), 65(1) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 6 व 8 के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना शुरू की गई। आरोपी घटना के बाद से फरार था।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शशि मोहन सिंह के निर्देश पर गठित पुलिस टीमों द्वारा लगातार दबिश दी जा रही थी। तकनीकी टीम आरोपी का लोकेशन ट्रेस कर रही थी और एक टीम सादी वर्दी में आरोपी के घर एवं मोहल्ले पर लगातार नजर रखे हुए थी। पुलिस दबाव के बीच जब आरोपी कपड़े और रुपये लेने घर पहुंचा, तभी सादी वर्दी की टीम ने उसे तुरंत पकड़ लिया। पूछताछ में आरोपी द्वारा अपराध स्वीकारने पर उसे विधिवत गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड की प्रक्रिया शुरू की गई है।
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वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने कहा कि जशपुर पुलिस महिलाओं और बच्चों से जुड़े अपराधों को लेकर अत्यंत संवेदनशील है, तथा आरोपी के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जा रही है।
कमिश्नर ने किया निलंबन
इधर प्रकरण सामने आने के बाद सरगुजा संभाग कमिश्नर कार्यालय, अंबिकापुर ने नाबालिग छात्रा के साथ अमर्यादित एवं अशोभनीय व्यवहार के आरोप में आरोपी व्याख्याता गिरधारी राम यादव, शासकीय महारानी लक्ष्मी बाई कन्या उच्चत्तर माध्यमिक विद्यालय, जशपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
कलेक्टर जशपुर द्वारा भेजे गए प्रस्ताव में उल्लेख किया गया था कि विद्यालय में अध्ययनरत कक्षा 10वीं की नाबालिग छात्रा ने शिक्षक द्वारा अनुचित व्यवहार किए जाने की शिकायत दर्ज कराई है, जिस पर पुलिस ने बीएनएस की धारा 74, 75, 64(2)(m), 65(1) एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 6 और 8 के अंतर्गत एफआईआर दर्ज की है।
अभिलेखों के अवलोकन के बाद कमिश्नर ने पाया कि आरोपी शिक्षक का कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के पूर्णतः विपरीत है। इस आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालय, सरगुजा संभाग, अंबिकापुर निर्धारित किया गया है तथा उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा। कमिश्नर कार्यालय ने आदेश को तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया है।

