हर अंत एक नई शुरुआत है -बस देखने का नजरिया चाहिए…….( फ़ैज़ान अशरफ़)
रायपुर 31 दिसम्बर 2025
मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज मंत्रालय महानदी भवन में आयोजित मंत्रिपरिषद की बैठक में राज्य हित से जुड़े अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। इन फैसलों का सीधा लाभ तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों किसानों मिलर्स उद्योग निवेशकों और आम नागरिकों को मिलेगा।
कैबिनेट बैठक में वर्ष 2026 के लिए तेंदूपत्ता संग्राहक परिवारों से 5500 रुपये प्रति मानक बोरा की दर से तेंदूपत्ता खरीदने हेतु ऋण लेने के लिए राज्य शासन की गारंटी देने की अनुमति दी गई। इससे आदिवासी अंचलों में तेंदूपत्ता संग्राहकों को आर्थिक सुरक्षा मिलेगी।
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मंत्रिपरिषद ने कोदो कुटकी और रागी जैसे मोटे अनाज की खरीद प्रसंस्करण और बिक्री के लिए छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ को कार्यशील पूंजी प्रदान करने की स्वीकृति दी। साथ ही अराष्ट्रीयकृत लघु वनोपज के क्रय भंडारण प्रसंस्करण मूल्य संवर्धन और विपणन के लिए संघ को एक बार के लिए 30 करोड़ रुपये का ब्याज मुक्त ऋण देने का निर्णय लिया गया।
राज्य शासन की वित्तीय स्थिति को मजबूत करने की दिशा में एक बड़ा निर्णय लेते हुए छत्तीसगढ़ राज्य अंत्यावसायी सहकारी वित्त एवं विकास निगम द्वारा लिए गए ऋणों की पूरी अदायगी का अनुमोदन किया गया। इसके लिए 55 करोड़ 69 लाख रुपये का बजट प्रावधान किया जाएगा। इस निर्णय से प्रतिवर्ष लगभग 2 करोड़ 40 लाख रुपये के ब्याज व्यय से मुक्ति मिलेगी और 229 करोड़ 91 लाख रुपये की लंबित गारंटी देनदारी भी समाप्त हो जाएगी।
धान मिलिंग से जुड़े मिलर्स को राहत देते हुए उसना मिलिंग पर प्रोत्साहन राशि 20 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 40 रुपये प्रति क्विंटल कर दी गई है। वहीं प्रोत्साहन राशि की पात्रता के लिए न्यूनतम मिलिंग अवधि को तीन माह से घटाकर दो माह कर दिया गया है।
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कैबिनेट ने औद्योगिक विकास नीति 2024 से 30 में संशोधन का भी निर्णय लिया है। इससे नीति के प्रभावी क्रियान्वयन प्रचार प्रसार विशेषज्ञों की नियुक्ति और सेवा गतिविधि प्रमाणपत्र जारी करने से जुड़ी विसंगतियां दूर होंगी। इन संशोधनों से राज्य में गुणवत्तापूर्ण निवेश को बढ़ावा मिलेगा और स्थायी रोजगार के अवसर सृजित होंगे।
राजधानी रायपुर के साइंस कॉलेज ग्राउंड में 20 जनवरी से 5 फरवरी तक आयोजित होने वाले 9वें ऑटो एक्सपो के दौरान बिकने वाले वाहनों पर लाइफ टाइम रोड टैक्स में 50 प्रतिशत की छूट देने का निर्णय लिया गया है। यह छूट पंजीकरण के समय लागू होगी और इसका लाभ पूरे प्रदेश के वाहन विक्रेताओं को मिलेगा।
धान उपार्जन और परिवहन से जुड़ी कस्टम मिलिंग प्रक्रिया को सरल बनाते हुए राइस मिलर्स द्वारा दी जाने वाली बैंक गारंटी पर स्टाम्प शुल्क को 0.25 प्रतिशत से घटाकर 0.05 प्रतिशत कर दिया गया है।
पुलिस व्यवस्था को और सुदृढ़ करने के लिए पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर अटल नगर में विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी का एक नया पद वेतन मेट्रिक्स लेवल 14 में एक वर्ष की अवधि के लिए स्वीकृत किया गया है। साथ ही रायपुर महानगरीय पुलिस जिला में 23 जनवरी से पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का निर्णय लिया गया है।
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मंत्रिपरिषद के इन फैसलों से छत्तीसगढ़ में आदिवासी कल्याण कृषि उद्योग निवेश परिवहन और कानून व्यवस्था के क्षेत्र में सकारात्मक बदलाव आने की उम्मीद है।

