सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने डिजिटल मनोरंजन के क्षेत्र में अश्लीलता और आपत्तिजनक सामग्री पर नकेल कसते हुए एक कड़ा कदम उठाया है। सरकार ने आधिकारिक तौर पर मूडएक्सवीआईपी, कोयल प्लेप्रो, डिजी मूवीप्लेक्स, फील और जुगनू नामक पांच ओटीटी प्लेटफॉर्म को ब्लॉक करने का आदेश जारी किया है। यह कार्रवाई सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 की धारा 69A और आईटी नियम 2021 के तहत की गई है, जो सरकार को सार्वजनिक नैतिकता और राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए ऑनलाइन सामग्री को प्रतिबंधित करने का अधिकार देती है।
अधिकारियों का स्पष्ट कहना है कि यद्यपि डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को रचनात्मक स्वतंत्रता प्राप्त है, लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि वे सामाजिक मर्यादाओं और कानूनी नियमों का उल्लंघन करें। इन ऐप्स और वेबसाइटों पर उपलब्ध सामग्री को सार्वजनिक शिष्टाचार के विरुद्ध पाया गया था, जिसके बाद इंटरनेट सेवा प्रदाताओं को इनकी पहुंच बंद करने के निर्देश दिए गए। सरकार ने यह भी चेतावनी दी है कि ऑनलाइन सामग्री पर निरंतर निगरानी रखी जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के खिलाफ भविष्य में भी ऐसी ही सख्त कार्रवाई की जाएगी ताकि डिजिटल स्पेस में नैतिक पत्रकारिता और शिष्टाचार बना रहे।

