रायपुर, 24 सितंबर 2025 — छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय क्षेत्रों में स्ट्रीट लाइटिंग यानी प्रकाश व्यवस्था को लेकर बड़ा निर्णय लिया है। अब नगरीय निकायों में पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधियों से भी स्ट्रीट लाइटिंग के कार्य कराए जा सकेंगे। शासन ने इस संबंध में नियमों में संशोधन करते हुए नया परिपत्र जारी किया है।

नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने परिपत्र जारी करते हुए स्पष्ट किया है कि अब इन निधियों की वार्षिक पात्रता राशि में से अधिकतम 25 प्रतिशत तक की राशि प्रकाश व्यवस्था पर खर्च की जा सकेगी। इस फैसले से नगर निगमों, नगर पालिकाओं और नगर पंचायतों में अंधेरे वाले क्षेत्रों में लाइटिंग व्यवस्था को सुधारने में मदद मिलेगी।

उप मुख्यमंत्री अरुण साव की समीक्षा बैठक का असर

यह फैसला हाल ही में हुई विभागीय समीक्षा बैठक के बाद आया है, जिसमें उप मुख्यमंत्री व नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव ने स्ट्रीट लाइटिंग को भी पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधियों के दायरे में शामिल करने के निर्देश दिए थे। विभाग ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मंत्रालय से सभी नगरीय निकायों को संशोधित परिपत्र भेज दिया है।

102.97 करोड़ की राशि जारी

विभाग ने 19 सितंबर को प्रदेश के नगरीय निकायों को पार्षद, अध्यक्ष और महापौर निधि के रूप में कुल 102 करोड़ 97 लाख 50 हजार रुपये जारी किए हैं। इसमें:

  • पार्षद निधि: ₹72.33 करोड़
  • महापौर व अध्यक्ष निधि: ₹30.63 करोड़

इस संशोधन से अब इन निधियों का उपयोग स्थानीय स्तर पर सड़क सुरक्षा, रोशनी की व्यवस्था और नागरिक सुविधा बढ़ाने के लिए अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

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