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रायपुर | 20 फरवरी 2026
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग (CGPSC) ने आगामी परीक्षाओं के सफल और निष्पक्ष संचालन के लिए परीक्षार्थियों हेतु विस्तृत एवं सख्त दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं। आयोग ने स्पष्ट किया है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले अभ्यर्थियों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। परीक्षा की शुचिता बनाए रखने के लिए इस बार सुरक्षा और जांच के बहुस्तरीय इंतजाम किए गए हैं।
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समय का विशेष ध्यान: 15 मिनट पहले बंद होगा मुख्य द्वार
आयोग के नए निर्देशों के अनुसार, सभी परीक्षार्थियों को परीक्षा केंद्र पर निर्धारित समय से कम से कम दो घंटे पूर्व पहुँचना अनिवार्य होगा। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव प्रवेश के समय को लेकर है—परीक्षा शुरू होने से ठीक 15 मिनट पहले केंद्र का मुख्य द्वार पूरी तरह बंद कर दिया जाएगा। इसके बाद किसी भी स्थिति में किसी भी परीक्षार्थी को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। केवल वही अभ्यर्थी परीक्षा दे सकेंगे जो समय सीमा के भीतर केंद्र के अंदर प्रवेश कर चुके होंगे।
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सघन तलाशी और फ्रिस्किंग की प्रक्रिया
परीक्षा कक्ष में प्रवेश से पहले प्रत्येक अभ्यर्थी की गहन जांच की जाएगी। इसके लिए मैनुअल और मेटल डिटेक्टर दोनों का उपयोग किया जाएगा। महिला अभ्यर्थी की तलाशी केवल महिला पुलिस कर्मियों द्वारा ही ली जाएगी। पुरुष अभ्यर्थी की तलाशी पुरुष पुलिस कर्मियों द्वारा संपन्न की जाएगी।
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इन वस्तुओं पर रहेगा पूर्ण प्रतिबंध
आयोग ने परीक्षा केंद्र के भीतर अनुचित साधनों और तकनीकी गैजेट्स को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। परीक्षार्थी अपने साथ निम्नलिखित वस्तुएं नहीं ले जा सकेंगे:
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इलेक्ट्रॉनिक उपकरण मोबाइल फोन, स्मार्ट वॉच, मैकेनिकल घड़ी, डिजिटल डायरी, ब्लूटूथ डिवाइस, पेजर, कैलकुलेटर और कोई भी आईटी गैजेट।
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मोटे सोल वाले जूते, ऊंची हील वाले सैंडल, किसी भी प्रकार के फैंसी चश्मे, गॉगल्स या डिजिटल ग्लासेस।
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कोई भी कोरा या लिखा हुआ कागज और पुस्तकें पूरी तरह प्रतिबंधित हैं।
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अनुशासनहीनता पर होगी ‘ब्लैकलिस्ट’ की कार्रवाई
परीक्षा के दौरान नकल करना, दूसरे परीक्षार्थियों से चर्चा करना या किसी भी तरह से उत्तर प्राप्त करने का प्रयास करना दंडनीय अपराध की श्रेणी में रखा गया है। नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर अभ्यर्थी की परीक्षा निरस्त की जा सकती है, उसे केंद्र से निष्कासित किया जा सकता है और गंभीर मामलों में भविष्य की सभी परीक्षाओं एवं साक्षात्कारों से हमेशा के लिए वंचित (Debar) किया जा सकता है।
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दिव्यांग अभ्यर्थियों के लिए विशेष प्रावधान
दिव्यांग परीक्षार्थियों के लिए सह-लेखक (Scribe) की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन इसके लिए मेडिकल बोर्ड या सिविल सर्जन का प्रमाण-पत्र अनिवार्य होगा। ऐसे अभ्यर्थियों को परीक्षा तिथि से 5 दिन पूर्व संबंधित जिला कलेक्ट्रेट कार्यालय के कक्ष क्रमांक 12 में संपर्क कर अपनी कागजी प्रक्रिया पूरी करनी होगी।

