यह रही आपकी खबर — स्पष्ट, पत्रकारिता शैली में तैयार की गई 👇
Whatsapp Status: अब वाट्सएप स्टेटस पर चलेंगे आपके पसंदीदा गाने और पॉडकास्ट
रायपुर। छत्तीसगढ़ सरकार ने भूमि निर्धारण से जुड़ा नया आदेश जारी किया है। राजस्व विभाग द्वारा जारी इस आदेश में कुल 13 बिंदुओं में भूमि निर्धारण के नियम और प्रावधान तय किए गए हैं। इसमें नगर निगम सीमा, ग्रामीण क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र के लिए अलग-अलग दरें निर्धारित की गई हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा का एक दिवसीय विशेष सत्र 18 नवंबर को, 25 वर्षों की संसदीय यात्रा पर होगी चर्चा
सरकार के आदेश के अनुसार, यदि किसी कृषि भूमि को अन्य प्रयोजन के लिए डायवर्ट किया जाता है — जैसे आवासीय, व्यावसायिक या औद्योगिक उपयोग — तो अब छत्तीसगढ़ भू-राजस्व संहिता की धारा 258 की उपधारा के तहत पुनः निर्धारण किया जा सकेगा।इसके साथ ही, भूमि निर्धारण के दौरान लिए जाने वाले प्रीमियम की दरों में भी संशोधन किया गया है। यह बदलाव राज्य भर में लागू होगा।
छत्तीसगढ़ से चीन तक: नवा रायपुर बना लॉजिस्टिक्स क्रांति का ग्लोबल गेटवे
राजस्व विभाग ने सभी जिलाधिकारियों और उप पंजीयकों को आदेश का पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। आदेश लागू होने के बाद भूमि उपयोग परिवर्तन की प्रक्रिया अब नए प्रावधानों के तहत की जाएगी।

