बलौदाबाज़ार जिले में शिक्षा विभाग ने अनुशासनहीनता और निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर सख्त रुख अपनाते हुए प्रधानपाठक और दो सहायक शिक्षकों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। मामला तब सामने आया जब शिकायत मिली कि शासकीय प्राथमिक शाला मोटियारीडीह में पदस्थ प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और सहायक शिक्षक संदीप कुमार साहू शराब पीकर विद्यालय पहुंच रहे थे और शाला समय में अनुपस्थित भी रहते थे। वहीं शासकीय प्राथमिक शाला दर्रीपारा केसदा में पदस्थ सहायक शिक्षक मिथलेश कुमार वर्मा को निर्वाचन कार्य में बीएलओ की जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन उन्होंने अपने दायित्व का निर्वहन नहीं किया।
तीनों शिक्षकों के व्यवहार को छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 9 का उल्लंघन मानते हुए जिला शिक्षा अधिकारी ने बिना देरी के कार्रवाई की और निलंबन आदेश जारी कर दिया। आदेश के अनुसार निलंबन अवधि में प्रधानपाठक उमेश कुमार वर्मा और सहायक शिक्षक संदीप कुमार साहू का मुख्यालय कसडोल तथा सहायक शिक्षक मिथलेश कुमार वर्मा का मुख्यालय पलारी निर्धारित किया गया है।
निलंबन अवधि के दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्राप्त होगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि शिक्षा व्यवस्था की गरिमा और निर्वाचन जैसे संवेदनशील कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और आगे भी ऐसी शिकायत मिलने पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी।

