रायपुर:

छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code – UCC) लागू करने की दिशा में एक बड़ा और निर्णायक कदम उठाया है। राज्य सरकार ने इसके लिए पांच सदस्यीय विशेषज्ञ समिति का गठन कर दिया है। सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, यह समिति राज्य में यूसीसी के क्रियान्वयन की संभावनाओं, इसके कानूनी पहलुओं और आवश्यक प्रशासनिक व्यवस्थाओं का गहन अध्ययन कर सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।

न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई होंगी समिति की अध्यक्ष
राज्य सरकार द्वारा गठित इस महत्वपूर्ण समिति की कमान सुप्रीम कोर्ट की सेवानिवृत्त न्यायाधीश न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। उनके नेतृत्व में विभिन्न क्षेत्रों के अनुभवी विशेषज्ञों को इस समिति में शामिल किया गया है, जो इस जटिल विषय पर मंथन करेंगे।

समिति के सदस्य:
न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) रंजना प्रकाश देसाई: अध्यक्ष
शत्रुघ्न सिंह (सेवानिवृत्त आईएएस): सदस्य
एम. के. राउत (सेवानिवृत्त आईपीएस): सदस्य
मोहन पवार (वरिष्ठ अधिवक्ता): सदस्य
ज्योति रानी सिंह (सेवानिवृत्त प्राचार्य): महिला सदस्य

चुनावी वादे को पूरा करने की दिशा में पहल
छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी ने अपने विधानसभा चुनाव घोषणा पत्र में समान नागरिक संहिता लागू करने का प्रमुख वादा किया था। राज्य में सत्तासीन होने के बाद यह सरकार का पहला औपचारिक कदम है। उल्लेखनीय है कि उत्तराखंड भारत का पहला राज्य है जहाँ यूसीसी कानून लागू हो चुका है और जनवरी 2025 से यह प्रभावी भी है। अब छत्तीसगढ़ भी उन राज्यों की सूची में शामिल हो गया है जिन्होंने यूसीसी की प्रक्रिया को गति प्रदान की है।

 क्या है समान नागरिक संहिता (UCC)?
समान नागरिक संहिता का मूल उद्देश्य राज्य के सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, उत्तराधिकार, भरण-पोषण और दत्तक ग्रहण जैसे व्यक्तिगत मामलों में एक समान कानून लागू करना है। वर्तमान में देश में अलग-अलग धर्मों के लिए उनके अपने पर्सनल लॉ लागू हैं।

समिति के प्रमुख दायित्व
सरकार द्वारा गठित विशेषज्ञ समिति को निम्नलिखित महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं:

* राज्य में यूसीसी लागू करने से जुड़ी कानूनी स्थिति का अध्ययन करना।
* विवाह, तलाक, उत्तराधिकार और दत्तक ग्रहण जैसे विषयों पर ठोस सुझाव तैयार करना।
* आम नागरिकों, सामाजिक संगठनों, विधि विशेषज्ञों और अन्य हितधारकों से व्यापक राय लेना।
* अन्य राज्यों में लागू या प्रस्तावित यूसीसी के मॉडलों का विश्लेषण करना।
* यूसीसी का एक व्यवहारिक प्रारूप (Draft) तैयार करना और आवश्यक विधायी एवं प्रशासनिक अनुशंसाएं सरकार को देना।

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