डिप्टी कलेक्टर पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जबरन अबॉर्शन का आरोप महिला आरक्षक ने लगाया, और FIR दर्ज कराई। छत्तीसगढ़ के बालोद जिले से एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां सीएएफ की एक महिला आरक्षक ने बीजापुर में पदस्थ डिप्टी कलेक्टर दिलीप उइके पर शादी का झांसा देकर दुष्कर्म, धोखाधड़ी और जबरन अबॉर्शन कराने का गंभीर आरोप लगाया है।

महिला का कहना है कि आरोपी ने 2017 से अब तक शादी का वादा कर बार-बार शारीरिक संबंध बनाए और गर्भवती होने पर दवाइयाँ देकर तीन बार जबरन गर्भपात कराया। इतना ही नहीं, महिला से लाखों रुपए भी हड़पे। इस सनसनीखेज मामले की FIR दर्ज होते ही जिले में हड़कंप मच गया है।

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2017 से शुरू हुई कहानी, दोस्ती से अफेयर तक पहुँची रिश्ता

महिला आरक्षक का आरोप है कि उसकी मुलाकात दिलीप उइके से साल 2017 में डौंडी स्थित आईटीआई में पढ़ाई के दौरान हुई थी। दोनों एक ही जाति से होने के कारण करीब आए और दोस्ती धीरे-धीरे अफेयर में बदल गई। महिला ने बताया कि मार्च 2017 में वह पहली बार गर्भवती हुई, लेकिन दिलीप ने करियर और पढ़ाई का बहाना बनाकर उसे दवा खिलाकर जबरन अबॉर्शन करा दिया।

यही नहीं, महिला ने दावा किया कि रिश्ते को निभाने और शादी की उम्मीद में उसने हर महीने दिलीप के पढ़ाई और कोचिंग खर्च के लिए 4 से 5 हजार रुपए भेजे। इस दौरान दिलीप बार-बार शादी का वादा करता रहा और शारीरिक संबंध बनाता रहा।

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PSC पास कर बना डिप्टी कलेक्टर, फिर भी टालता रहा शादी

महिला ने बताया कि दिलीप उइके ने साल 2020 में PSC परीक्षा पास कर डिप्टी कलेक्टर की नौकरी पाई और बीजापुर में पोस्टिंग मिली। लेकिन नौकरी मिलने के बाद भी उसने शादी से किनारा कर लिया। फरवरी 2023 में आरोपी ने महिला के नाम पर एक मारुति कार खरीदी (नंबर CG 24T 3967), लेकिन बाद में लोन महिला के खाते में ट्रांसफर कर कार अपने नाम करवा ली। दिसंबर 2024 में दिलीप महिला को अंडमान घूमाने भी ले गया, जहां दोनों के बीच फिर संबंध बने। इसके बाद महिला दूसरी बार गर्भवती हुई, लेकिन जनवरी 2025 में बीजापुर स्थित सरकारी क्वार्टर में आरोपी ने बदनामी का डर दिखाकर दवाइयाँ देकर अबॉर्शन करा दिया।

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लाखों रुपए हड़पे, फिर तीसरी बार भी कराया अबॉर्शन

महिला आरक्षक ने बताया कि फरवरी और मार्च 2025 में डिप्टी कलेक्टर दिलीप ने शादी का झांसा देकर दोबारा शारीरिक संबंध बनाए और उससे पैसों की मांग की। महिला ने बैंक से लोन लेकर करीब 3 लाख 30 हजार रुपए उसके खाते में ट्रांसफर किए। लेकिन इसी बीच मई 2025 में महिला तीसरी बार गर्भवती हो गई। इस बार भी आरोपी ने शादी से इनकार करते हुए 15 मई 2025 को जबरन गर्भपात की दवा दी। इसके बाद उसने फोन उठाना तक बंद कर दिया और आखिरकार 2 जून 2025 को शादी से साफ इंकार कर दिया।

बालोद की एएसपी मोनिका ठाकुर ने बताया कि महिला ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई है. महिला का आरोप है कि डिप्टी कलेक्टर शादी का झंसा देकर उसके साथ एक साल से शारीरिक संबंध बना रहे थे. शिकायत के बाद मामला दर्ज कर लिया गया है. पूरे मामले की जांच की जा रही है  ताज़ा खबरों और अपडेट्स के लिए हमें Facebook और Instagram पर फॉलो करें।

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