नई दिल्ली। देश के स्कूलों में बच्चों को मिलने वाले भोजन और स्नैक्स को अधिक सुरक्षित, सेहतमंद और पौष्टिक बनाने के लिए भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने बड़ा कदम उठाया है। FSSAI ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर ऐसे खाद्य पदार्थों की पहचान के लिए कड़े नियम प्रस्तावित किए हैं, जिनमें तय सीमा से अधिक अतिरिक्त चीनी (Added Sugar), नमक या फैट मौजूद होता है।
          प्राधिकरण ने 10 अगस्त 2026 को ‘फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स (स्कूल में बच्चों के लिए सुरक्षित भोजन और संतुलित आहार) रेगुलेशन, 2020’ में संशोधन के लिए यह मसौदा जारी किया है। नए मानक ICMR की ‘भारतीयों के लिए आहार संबंधी गाइडलाइन 2024’ पर आधारित हैं।

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FSSAI Limits: जानिए 100g या 100ml में कितना Fat, Sugar और Salt माना जाएगा ‘High’

यदि किसी खाद्य उत्पाद में तय मानकों से अधिक चीनी, फैट या नमक पाया जाता है, तो उसे उस श्रेणी में ‘High’ (अधिक) माना जाएगा:
Nutrients Solid Food (प्रति 100g) Liquid Food (प्रति 100ml)
Added Fat (अतिरिक्त फैट) 4.2g से अधिक 1.5g से अधिक
Added Sugar (अतिरिक्त चीनी) 3.0g से अधिक 2.0g से अधिक
Salt / Sodium (नमक) 0.625g से अधिक 0.175g से अधिक
(नोट: यह सीमा बच्चों के रोजाना खाने की कुल मात्रा नहीं है, बल्कि यह केवल उत्पादों की गुणवत्ता और पौष्टिकता परखने का पैमाना है।)

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School Canteen और आसपास बिकने वाले Unhealthy Food पर रहेगी कड़ी नज़र

देश में बच्चों के बीच बढ़ते मोटापे (Obesity) और अस्वास्थ्यकर खान-पान (Unhealthy Diet) की समस्याओं को देखते हुए यह पहल की गई है। इस कदम से स्कूलों के भीतर और परिसरों के आसपास बिकने वाले पैक्ड फूड और कैंटीन के खाने की गुणवत्ता सुधारने में मदद मिलेगी। इससे स्कूल प्रशासन और फूड वेंडर्स को भी सही और संतुलित आहार चुनने में आसानी होगी।

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Public Objections और Suggestions के लिए 60 Days का समय

FSSAI ने स्पष्ट किया है कि यह अभी एक प्रस्तावित ड्राफ्ट (Draft Notice) है, अंतिम कानून नहीं। आम जनता, स्वास्थ्य विशेषज्ञों और संबंधित पक्षों से गजट नोटिफिकेशन की तारीख से 60 दिनों के भीतर आपत्तियां और सुझाव मांगे गए हैं। प्राप्त सभी सुझावों की समीक्षा करने के बाद ही इन नियमों को अंतिम रूप से लागू किया जाएगा।
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