जशपुरनगर।
महिला एवं बाल विकास विभाग में पदस्थ सहायक ग्रेड 02 श्री गिरीश कुमार वारे को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई 48 घंटे से अधिक अवधि तक पुलिस अभिरक्षा में रखे जाने के चलते की गई है।
कलेक्टर श्री रोहित व्यास द्वारा जारी आदेश के अनुसार श्री वारे, महिला एवं बाल विकास विभाग अंतर्गत जिला कार्यक्रम अधिकारी कार्यालय में सहायक ग्रेड 02 के पद पर कार्यरत थे। उप पुलिस अधीक्षक, एंटी करप्शन ब्यूरो अंबिकापुर कार्यालय द्वारा उन्हें 08 जनवरी 2026 को शाम लगभग 8.30 बजे गिरफ्तार किया गया था। इसके पश्चात उन्हें 48 घंटे से अधिक समय तक पुलिस अभिरक्षा में रखा गया।
प्रकरण को गंभीर मानते हुए छत्तीसगढ़ सिविल सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियम 1966 के नियम 9 के तहत यह निलंबन आदेश जारी किया गया है। आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निलंबन अवधि के दौरान श्री गिरीश कुमार वारे को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा।
प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार मामले की आगे की जांच एवं विभागीय कार्रवाई नियमानुसार जारी रहेगी।

