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छत्तीसगढ़ में बीएससी नर्सिंग की पढ़ाई करने वाले विद्यार्थियों के लिए राहत भरी खबर है। राज्य सरकार ने शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए प्रवेश नियमों में बड़ी छूट देते हुए अब 10 परसेंटाइल या उससे अधिक अंक प्राप्त करने वाले अभ्यर्थियों को भी बीएससी नर्सिंग में दाखिले की अनुमति दे दी है। चिकित्सा शिक्षा विभाग ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है।

दरअसल, कॉमन एंट्रेंस टेस्ट (CET) 2025 के बाद राज्य के कई नर्सिंग कॉलेजों में सीटें खाली रह गई थीं। इसी को देखते हुए भारतीय उपचर्या परिषद (INC), नई दिल्ली के दिशा-निर्देशों के तहत पात्रता मानकों में अस्थायी छूट दी गई है। इसके तहत अब कम अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को भी प्रवेश का अवसर मिलेगा, ताकि सीटें खाली न रहें और छात्रों का भविष्य प्रभावित न हो।

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चिकित्सा शिक्षा विभाग ने स्पष्ट किया है कि यह छूट केवल शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए ही मान्य होगी। जिन अभ्यर्थियों ने प्रवेश परीक्षा में 10 परसेंटाइल या उससे अधिक अंक हासिल किए हैं, वे रिक्त सीटों पर दाखिला ले सकते हैं। प्रवेश की अंतिम तिथि 31 दिसंबर 2025 तय की गई है, इसके बाद किसी भी तरह का आवेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा।

विभाग ने सभी शासकीय और निजी नर्सिंग कॉलेजों को निर्देश जारी करते हुए कहा है कि वे छत्तीसगढ़ नर्सिंग पाठ्यक्रम प्रवेश नियम 2019 के तहत निर्धारित प्रक्रिया का पालन करते हुए समयसीमा के भीतर प्रवेश सुनिश्चित करें। साथ ही यह भी कहा गया है कि पात्र अभ्यर्थियों को किसी भी प्रकार की अनावश्यक परेशानी न हो, इसका विशेष ध्यान रखा जाए।

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गौरतलब है कि इससे पहले सामान्य, अनुसूचित जाति और जनजाति वर्ग के कई अभ्यर्थी कम अंक होने के कारण प्रवेश से वंचित रह जाते थे। अब इस फैसले से बड़ी संख्या में छात्रों को राहत मिलेगी और नर्सिंग कॉलेजों में खाली पड़ी सीटें भी भर सकेंगी। चिकित्सा शिक्षा विभाग का मानना है कि इस निर्णय से प्रदेश में नर्सिंग शिक्षा को मजबूती मिलेगी और भविष्य में स्वास्थ्य सेवाओं के लिए प्रशिक्षित स्टाफ उपलब्ध हो सकेगा।

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