*सूरजपुर।* दिनांक 04.05.2025 को ग्राम आमगांव निवासी बालरूप सिंह ने थाना जयनगर में रिपोर्ट दर्ज कराया कि माह सितम्बर 2023 में इसके परिचित अज्जू सिंह पिता बुढ़न सिंह निवासी ठाकुरपुर थाना गांधीनगर के द्वारा रेलवे विभाग में भृत्य (चपरासी) की नौकरी लगाने के नाम पर 2 लाख 38 हजार 6 सौ रूपये ले लिया। नौकरी नहीं लगने से 70 हजार रूपये वापस किया शेष रकम को वापस नहीं किया है। अज्जू सिंह के द्वारा नौकरी लगाने के नाम रकम लेकर धोखाधड़ी किया गया हैं प्रार्थी की रिपोर्ट पर अपराध क्रमांक 122/2025 धारा 420, 34 भादसं के तहत मामला पंजीबद्ध किया गया।
*पूर्व में दिनांक 06.05.2025 को आरोपी अज्जू सिंह को गिरफ्तार किया गया था* जिसने पूछताछ में अपने सहयोगी सुदामा दास के साथ मिलकर एक राय होकर रेलवे विभाग में भृत्य (चपरासी) का नौकरी लगाने के नाम पर प्रार्थी और उसके भाई से विभिन्न माध्यमों से कुल 2,38,600 रूपये लिया जाना बताया। मामले में आरोपी सुदामा फरार था।
डीआईजी एवं एसएसपी सूरजपुर श्री प्रशांत कुमार ठाकुर ने पुराने लंबित मामलों की समीक्षा कर प्रभारियों को लंबित मामलों में आरोपी की पतासाजी कर जल्द पकड़ने के निर्देश दिए थे। थाना जयनगर पुलिस फरार आरोपी की पतासाजी में लगी थी इसी बीच प्राप्त सूचना के आधार पर आरोपी सुदामा दास पिता स्व. समल दास उम्र 48 वर्ष निवासी मरौल बरडीपा टोला थाना बगीचा जिला जशपुर को पकड़ा गया। पूछताछ पर उसने अज्जू के साथ मिलकर धोखाधड़ी की वारदात को अंजाम देना स्वीकार किया जिसे दिनांक 17.02.2026 को गिरफ्तार किया गया है। कार्यवाही अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक योगेश देवांगन व एसडीओपी सूरजपुर अभिषेक पैंकरा के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी जयनगर रूपेश कुन्तल एक्का, एसआई सोहन सिंह, प्रधान आरक्षक रजिन्दर एक्का, आरक्षक हरिशंकर सिंह, सुरेश साहू व अम्बिका मरावी सक्रीय रहे।

