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अम्बिकापुर, 16 नवम्बर 2025 — सरगुजा संभाग कमिश्नर ने शासन के शैक्षणिक तंत्र में अनुशासन बनाए रखने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बसंतपुर (जिला बलरामपुर-रामानुजगंज) में पदस्थ व्याख्याता राजेन्द्र कुमार देवांगन को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
यह कार्रवाई कलेक्टर बलरामपुर-रामानुजगंज के प्रस्ताव और पुलिस अनुविभागीय अधिकारी वाड्रफनगर की जांच रिपोर्ट के आधार पर की गई, जिसमें लगातार सहकर्मियों से विवाद, अनुशासनहीन व्यवहार और विद्यालय के वातावरण को प्रभावित करने जैसी गंभीर बातें सामने आई थीं। पुलिस की जांच दिनांक 10 अक्टूबर 2025 में पाया गया कि विद्यालय में उनके कारण लगातार तनावपूर्ण माहौल बन रहा था, जिससे विद्यार्थियों की पढ़ाई पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा था।
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कलेक्टर ने अपनी अनुशंसा में स्पष्ट उल्लेख किया कि श्री देवांगन के बारंबार अनुशासनहीन आचरण से विद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियाँ बाधित हो रही थीं और वे अक्सर सहकर्मियों से उलझकर स्कूल के माहौल को दूषित कर रहे थे।
प्रकरण की विस्तृत समीक्षा के बाद कमिश्नर सरगुजा ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन माना। इसी आधार पर उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9(1)(क) के तहत निलंबित किया गया है।
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निलंबन अवधि में श्री देवांगन को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, जबकि उनका मुख्यालय संयुक्त संचालक, शिक्षा कार्यालय, सरगुजा संभाग, अम्बिकापुर निर्धारित किया गया है।
कमिश्नर कार्यालय द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निलंबन तुरंत प्रभाव से लागू हो गया है।
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