नई दिल्ली
महानगरों में बढ़ती मकान की कीमतों और किराएदारों की लगातार बढ़ती परेशानियों को देखते हुए केंद्र सरकार ने नया रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 लागू किया है।
इन नियमों का मुख्य उद्देश्य मकान मालिकों और किराएदारों के बीच विवादों को कम करना और मनमानी को रोकना है।
रेंट एग्रीमेंट नियम 2025 के प्रमुख प्रावधान
• किराएदार को 60 दिनों के भीतर डिजिटल स्टैंप और ऑनलाइन रजिस्टर्ड रेंट एग्रीमेंट कराना अनिवार्य होगा
• मकान मालिक केवल 2 महीने तक का ही सिक्योरिटी डिपॉजिट ले सकेंगे
• व्यावसायिक किरायों में 6 महीने से अधिक सिक्योरिटी नहीं ली जा सकेगी
• रेंट एग्रीमेंट का रजिस्ट्रेशन नहीं होने पर राज्यों के हिसाब से 5000 रुपये से शुरू होने वाला जुर्माना लगाया जाएगा
• किराया बढ़ाना 12 महीने पूरे होने के बाद ही संभव होगा
• किराया बढ़ाने के लिए मकान मालिक को 90 दिन पहले लिखित नोटिस देना अनिवार्य होगा
• यदि मरम्मत की आवश्यकता हो तो मकान मालिक इसे 30 दिनों के भीतर ठीक करवाएंगे
• निर्धारित समय में मरम्मत न होने पर किराएदार स्वयं खर्च कर किराए में से वह राशि काट सकेगा
• किराएदार के कमरे में प्रवेश करने से पहले मकान मालिक को कम से कम 24 घंटे पहले लिखित सूचना देनी होगी
• किराएदार को केवल रेंटर ट्रिब्यूनल के आदेश पर ही मकान खाली करवाया जा सकेगा
• किराएदार रहते समय पुलिस वेरिफिकेशन कराना अनिवार्य होगा
• मकान मालिक द्वारा बिजली-पानी काटकर डराने या जबरन निकालने पर कानूनी सजा का प्रावधान होगा
शहरी किराएदारों को बड़ी राहत
सरकार के इस निर्णय से मुंबई, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलुरु सहित देशभर के बड़े शहरों में रहने वाले किराएदारों को राहत मिलेगी और किराया व्यवस्थापन अधिक पारदर्शी हो सकेगा।

