अब छिपना होगा नामुमकिन! चप्पे-चप्पे पर होगी ‘स्मार्ट’ नजर; फेशियल रिकग्निशन और एआई के मेल से ऐसे बदलेगी सुरक्षा व्यवस्था

भुवनेश्वर | 29 मार्च 2026

ओडिशा सरकार ने राज्य की आबकारी नीति में पारदर्शिता और शुचिता लाने के लिए एक बड़ा फैसला लिया है। आगामी 1 अप्रैल से शराब दुकानों के आवंटन के लिए अब ‘लॉटरी सिस्टम’ (Lottery System) लागू किया जा रहा है। राज्य के आबकारी मंत्री पृथ्वीराज हरिचंदन ने स्पष्ट किया है कि लाइसेंस आवंटन की पूरी प्रक्रिया को भ्रष्टाचार मुक्त और पारदर्शी बनाने के लिए इसे जिला कलेक्टरों की सीधी निगरानी में संपन्न किया जाएगा। सरकार इस प्रक्रिया को और अधिक सुव्यवस्थित करने के लिए ‘इलेक्ट्रॉनिक लॉटरी’ प्रणाली का विकल्प भी चुन सकती है।

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संक्रमण काल के लिए 2 महीने का विस्तार

वर्तमान में संचालित शराब दुकानों और सीएल (CL) दुकानों के 5 साल के लाइसेंस की अवधि 31 मार्च 2026 को समाप्त हो रही है। नए आवंटन और लॉटरी की प्रक्रिया को सुचारू रूप से पूरा करने के लिए सरकार ने मौजूदा लाइसेंस धारकों का कार्यकाल दो महीने के लिए बढ़ा दिया है। इससे बदलाव के दौरान राजस्व का नुकसान नहीं होगा और व्यवस्था सुचारू रूप से चलती रहेगी।

नहीं खुलेगी कोई नई दुकान

नई आबकारी नीति की सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राज्य सरकार ने स्पष्ट कर दिया है कि प्रदेश में कोई भी नई शराब दुकान नहीं खोली जाएगी। वर्तमान में संचालित ‘ऑफ-शॉप’ (बोतल बेचने वाली) दुकानों की संख्या स्थिर रहेगी। इसके साथ ही, इन दुकानों के लिए ‘न्यूनतम गारंटीकृत आबकारी राजस्व’ (MGER) भी पुरानी संख्या के आधार पर ही निर्धारित किया जाएगा, जिससे राजस्व में निरंतरता बनी रहे।

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होटलों और बार के लिए नए नियम

पर्यटन और राजस्व को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने एक और महत्वपूर्ण निर्णय लिया है। अब राज्य के उन सभी होटलों को ‘ऑन-शॉप’ (बार) चलाने की अनुमति दी जाएगी, जिनके पास तीन-सितारा (3-Star) या उससे ऊपर की रेटिंग है और जहाँ पहले से ही बार की सुविधा उपलब्ध है। यह कदम उच्च श्रेणी के होटलों में सेवाओं को बेहतर बनाने के उद्देश्य से उठाया गया है।

आबकारी मंत्री हरिचंदन ने पत्रकारों से चर्चा करते हुए दोहराया कि सरकार का मुख्य उद्देश्य नियामक नियंत्रण और राजस्व निरंतरता के बीच संतुलन बनाए रखना है। उन्होंने आश्वासन दिया कि अप्रैल में आयोजित होने वाली लॉटरी की प्रक्रिया पूरी तरह सार्वजनिक और जवाबदेह होगी, ताकि किसी भी प्रकार की अनियमितता की गुंजाइश न रहे।

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