जशपुर। शिक्षा विभाग ने करडेगा स्थित शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के प्राचार्य को गंभीर लापरवाही और अनियमितताओं के आरोप में निलंबित कर दिया है। विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार, प्राचार्य विद्यालय से अधिकतर अनुपस्थित रहते थे और नियमित कक्षाएं नहीं लेते थे। विद्यालयीन कार्यों में रुचि नहीं लेने के कारण शिक्षा व्यवस्था प्रभावित हो रही थी।
जांच में पाया गया कि विद्यालय में स्वच्छ पेयजल और शौचालय की व्यवस्था नहीं थी। फर्नीचर खराब थे, पंखे व अन्य विद्युत उपकरण उपयोग योग्य नहीं थे। खेलकूद सामग्री का उपयोग नहीं हो रहा था और एनएसएस तथा स्काउट-गाइड की गतिविधियां भी संचालित नहीं की जा रही थीं। साथ ही प्राचार्य पर उच्च अधिकारियों के आदेशों की अवहेलना, शिक्षकों व विद्यार्थियों के साथ दुर्व्यवहार और मानसिक प्रताड़ना जैसे गंभीर आरोप भी सिद्ध हुए।
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी द्वारा की गई जांच में यह भी सामने आया कि प्राचार्य ने टीसी (ट्रांसफर सर्टिफिकेट) के एवज में अतिरिक्त राशि की मांग की थी और कार्यालयीन स्टाफ के साथ अनुचित व्यवहार किया था।
विभाग ने इसे छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 का उल्लंघन माना है। इसके आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के तहत प्राचार्य को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि में उन्हें जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा और उनका मुख्यालय जिला शिक्षा अधिकारी, जशपुर कार्यालय निर्धारित किया गया है।