नई दिल्ली: भारतीय रेलवे से यात्रा करने वाले करोड़ों यात्रियों के लिए एक बेहद महत्वपूर्ण खबर है। रेल मंत्रालय ने टिकट कैंसिलेशन और बोर्डिंग स्टेशन बदलने की प्रक्रिया में बड़े बदलावों की घोषणा की है, जो 1 अप्रैल 2026 से पूरे देश में चरणबद्ध तरीके से लागू होंगे।
नए नियमों के अनुसार, अब कंफर्म टिकट पर रिफंड पाने के लिए यात्रियों को ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से कम से कम 8 घंटे पहले अपना टिकट कैंसिल करना होगा। उल्लेखनीय है कि पहले यह समय सीमा 4 घंटे की थी, जिसे अब दोगुना कर दिया गया है। रेलवे का मानना है कि इस सख्त कदम से चार्ट तैयार करने की प्रक्रिया अधिक सुव्यवस्थित होगी और आरएसी (RAC) व वेटिंग लिस्ट वाले यात्रियों को कंफर्म सीट मिलने की संभावना काफी बढ़ जाएगी।
जहाँ कैंसिलेशन के नियम कड़े किए गए हैं, वहीं बोर्डिंग स्टेशन बदलने की सुविधा में यात्रियों को बड़ी राहत दी गई है। अब यात्री ट्रेन छूटने के निर्धारित समय से मात्र 30 मिनट पहले तक अपना बोर्डिंग पॉइंट बदल सकेंगे, जबकि पहले यह सुविधा केवल चार्ट तैयार होने तक ही उपलब्ध थी। मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि ये नए नियम 1 अप्रैल से 15 अप्रैल 2026 के बीच अलग-अलग फेज में प्रभावी होंगे। इस बदलाव का मुख्य उद्देश्य अंतिम समय में होने वाली अफरा-तफरी को कम करना और खाली सीटों का आवंटन समय रहते जरूरतमंद यात्रियों को करना है। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे किसी भी प्रकार के वित्तीय नुकसान से बचने के लिए अपनी यात्रा की योजना और टिकट बुकिंग में इन नए समय मानकों का विशेष ध्यान रखें।

