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रायपुर।
राज्य सरकार ने अब सरकारी कार्यालयों में अनुशासन और समयबद्धता सुनिश्चित करने के लिए सख्त कदम उठाया है। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा जारी नए आदेश के अनुसार, सभी शासकीय एवं अशासकीय (नियमित, संविदा और दैनिक वेतनभोगी) अधिकारियों और कर्मचारियों को अब हर दिन सुबह 10 बजे से शाम 5.30 बजे तक कार्यालय में उपस्थित रहना अनिवार्य कर दिया गया है।
इस आदेश के तहत, 15 जून 2025 से प्रदेशभर में आधार-आधारित उपस्थिति प्रणाली अनिवार्य रूप से लागू की जा रही है। कर्मचारियों को प्रतिदिन निर्धारित समय पर अपने मोबाइल फोन के माध्यम से आधार प्रमाणीकरण के जरिए उपस्थिति एवं प्रस्थान दर्ज करना होगा।
शासन ने सभी कार्यालय प्रमुखों को निर्देश दिया है कि वे अपने अधीनस्थ संस्थानों में एनआईसी (NIC) के तकनीकी सहयोग से इस प्रणाली की समय पर स्थापना सुनिश्चित करें। इसके लिए आवश्यक तकनीकी व्यवस्था समय रहते कर ली जाए ताकि निर्धारित तिथि से पहले सिस्टम सक्रिय हो सके।
यह कदम शासन आदेशों के प्रभावी क्रियान्वयन, लोकहित में कार्य संचालन और कार्यालयीन अनुशासन को मजबूत करने की दिशा में उठाया गया है। आदेश का उल्लंघन करने वाले कर्मचारियों पर नियमानुसार कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है।
अब समय पर पहुंचना केवल जिम्मेदारी नहीं, बल्कि एक अनिवार्यता होगी।