साइबर अपराधों के विरुद्ध IPS शशिमोहन सिंह की नई पहल: शॉर्ट फिल्म ‘खौफ’ का ट्रेलर आउट
भारत सरकार के पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा अधिसूचित नए ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2026 देश की स्वच्छता व्यवस्था में एक युगांतकारी परिवर्तन लाने जा रहे हैं। आगामी 1 अप्रैल 2026 से प्रभावी होने वाले ये नियम पुराने 2016 के प्रावधानों का स्थान लेंगे और इनका मुख्य आधार ‘चक्रीय अर्थव्यवस्था’ (Circular Economy) के सिद्धांतों को मजबूत करना है। इस नई व्यवस्था के लागू होने से अब कचरे को केवल ‘कूड़ा’ नहीं बल्कि एक ‘संसाधन’ के रूप में देखा जाएगा, जिसे वैज्ञानिक तरीके से पुनर्चक्रित (Recycle) करना अनिवार्य होगा।
नियमों के सबसे महत्वपूर्ण बदलाव के अनुसार, अब हर नागरिक और संस्थान के लिए कचरे को उसके स्रोत पर ही चार अलग-अलग श्रेणियों में विभाजित करना कानूनी रूप से अनिवार्य कर दिया गया है। इसमें रसोई से निकलने वाला गीला कचरा, प्लास्टिक और कागज जैसा सूखा कचरा, सैनिटरी वेस्ट और विशेष देखभाल वाला अपशिष्ट शामिल है। इस पृथक्करण का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि कचरा लैंडफिल (कचरा खदानों) तक कम से कम पहुँचे और उसका अधिकतम प्रसंस्करण हो सके। इस पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता बनाए रखने के लिए सरकार ने एक केंद्रीकृत ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से कचरे के संग्रहण से लेकर निपटान तक की हर कड़ी की रियल-टाइम ट्रैकिंग और निगरानी की व्यवस्था की है।
औद्योगिक क्षेत्र के लिए भी ये नियम कड़े लक्ष्य निर्धारित करते हैं। सीमेंट संयंत्रों और ऊर्जा संयंत्रों को अब कचरे से बने ईंधन (RDF) का उपयोग वर्तमान 5% से बढ़ाकर अगले छह वर्षों में 15% तक करना होगा। इसके अलावा, शहरी और ग्रामीण स्थानीय निकायों की जवाबदेही तय की गई है और थोक कचरा उत्पादकों के लिए ‘विस्तारित उत्पादक उत्तरदायित्व’ (EPR) को अनिवार्य बनाया गया है। नियमों में पहाड़ी क्षेत्रों और द्वीपों की संवेदनशील पारिस्थितिकी को ध्यान में रखते हुए विशेष प्रावधान भी जोड़े गए हैं, ताकि वहां के पर्यावरण को सुरक्षित रखा जा सके।
सबसे कड़ा प्रावधान ‘प्रदूषक भुगतान सिद्धांत’ का है, जिसके तहत नियमों का उल्लंघन करने वालों पर भारी पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति (जुर्माना) लगाने की शक्ति दी गई है। केंद्रीय और राज्य स्तर पर गठित विशेष समितियां इन नियमों के जमीनी कार्यान्वयन की देखरेख करेंगी। कुल मिलाकर, 1 अप्रैल से प्रभावी होने वाली यह कार्य योजना न केवल शहरों और गांवों को स्वच्छ बनाएगी, बल्कि कचरा निपटान की पूरी प्रक्रिया को तकनीकी रूप से आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बना देगी।


