जशपुरनगर, 13 नवम्बर 2025
जिले में नवम्बर माह के दौरान सभी ग्रामसभाओं का सुव्यवस्थित और पारदर्शी आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। इस संबंध में कलेक्टर रोहित व्यास ने सभी अनुविभागीय अधिकारी (रा.) और जनपद पंचायतों के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को विस्तृत निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम के तहत ग्रामसभा हर तीन माह में अनिवार्य रूप से आयोजित की जानी चाहिए, इसलिए नवंबर 2025 की ग्रामसभाओं को प्रभावी और जनसहभागी बनाया जाए।

कलेक्टर ने जनपद पंचायतवार समय-सारिणी तैयार करने और यह सुनिश्चित करने के निर्देश दिए कि किसी ग्राम पंचायत में एक ही दिन केवल एक गांव में ग्रामसभा हो, ताकि सरपंच और सचिव उपस्थित रह सकें। उन्होंने सभी बैठकों को पारदर्शी, जवाबदेह और जनहितकारी ढंग से संचालित करने पर जोर दिया।

ग्रामसभा से पूर्व की तैयारी
ग्राम में व्यापक सूचना और प्रचार

ग्रामसभा की तारीख और एजेंडे की सूचना पंचायत भवन के सूचना पटल पर चस्पा करने, प्रमुख स्थानों पर चिपकाने और मुनादी कराने के निर्देश दिए गए हैं। समयपूर्व ग्रामसभा प्रभारी की नियुक्ति की जाएगी तथा सचिवों और प्रभारी अधिकारियों का एजेंडा आधारित प्रशिक्षण भी आयोजित होगा।

ग्रामसभा में चर्चा के प्रमुख बिंदु
ग्रामसभाओं में पिछली बैठकों में लिए गए संकल्पों की समीक्षा की जाएगी। पंचायत की तिमाही आय-व्यय का वाचन कर अनुमोदन प्रस्तावित होगा। पंचायतों में चल रही योजनाओं, स्वीकृत कार्यों, प्राप्त राशि और व्यय का विस्तृत ब्यौरा रखा जाएगा।
संपत्ति कर की ऑनलाइन अधिरोपण प्रणाली पर चर्चा होगी तथा चालू वर्ष की कर निर्धारण प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाएगी। पंचायत के वर्तमान और पूर्व पदाधिकारियों से संबंधित लेखा-बकाया जानकारी ग्रामसभा में प्रस्तुत की जाएगी।

सड़कों पर खुले छोड़े गए मवेशियों से हो रही दुर्घटनाओं की रोकथाम पर विशेष चर्चा होगी और जागरूकता फैलाते हुए ग्रामीणों से इसे रोकने का संकल्प पारित किया जाएगा। पंचायत अधिनियम के प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की भी रूपरेखा तय की जाएगी।

पंचायत उन्नति सूचकांक में सुधार के लिए पारदर्शिता, जवाबदेही और सामुदायिक भागीदारी को बढ़ावा देने पर विचार होगा। मुक्तिधामों की व्यवस्था, खाद्यान्न वितरण, जन्म-मृत्यु पंजीयन, युवाओं के पंजीयन और लंबित प्रमाणपत्रों की स्थिति की समीक्षा की जाएगी।
मौसमी बीमारियों की रोकथाम, स्वास्थ्य सेवाओं का आकलन और जनजागरूकता प्रसार भी एजेंडे में शामिल है। मनरेगा से जुड़े कार्यों, रोजगार मांग और उपलब्ध रोजगार की जानकारी का वाचन किया जाएगा। पेंशन योजनाओं का सामाजिक अंकेक्षण और हितग्राहियों का सत्यापन कराया जाएगा।

डिजिटल मॉनिटरिंग और पारदर्शिता सुनिश्चित
कलेक्टर ने निर्देश दिया है कि ग्रामसभा में लिए गए निर्णयों की अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकॉर्डिंग कर “ग्रामसभा निर्णय” मोबाइल ऐप में अपलोड किया जाए। साथ ही सभी रिकॉर्ड “वाइब्रेंट ग्राम सभा” और जीपीडीपी पोर्टल पर शत-प्रतिशत अपलोड होना अनिवार्य होगा।

15 नवम्बर को विशेष ग्रामसभा — जनजातीय गौरव दिवस पर कार्यक्रम
कलेक्टर ने निर्देश दिए कि 15 नवम्बर को जनजातीय गौरव दिवस के अवसर पर जिले के सभी गांवों में विशेष ग्रामसभाएं आयोजित हों। इनमें आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को पुष्पांजलि अर्पित की जाएगी, नुक्कड़ नाटक, सांस्कृतिक गतिविधियां और जनजागरूकता कार्यक्रम आयोजित होंगे।

भारत सरकार द्वारा तैयार एआई आधारित “सभासार” पोर्टल का उपयोग करते हुए ग्रामसभा की डिजिटल कार्यवाही तैयार करने के निर्देश भी दिए गए हैं। प्रशासन ने इसे ग्राम शासन को अधिक सशक्त, पारदर्शी और तकनीक-संचालित बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम बताया है।

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