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रायपुर
भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश पर छत्तीसगढ़ सहित देश के 12 राज्यों में मतदाता सूचियों का विशेष गहन पुनरीक्षण किया जा रहा है
अर्हता तिथि 01 जनवरी 2026 के आधार पर चल रहे इस अभियान के तहत गणना चरण 4 नवंबर से 18 दिसंबर 2025 तक सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है इसके बाद 23 दिसंबर 2025 को प्रारूप यानी ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन किया जाएगा
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मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ ने बताया कि यह प्रक्रिया भारत निर्वाचन आयोग के आदेश दिनांक 27 अक्टूबर 2025 के तहत शुरू की गई
28 अक्टूबर को सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक कर पुनरीक्षण की प्रक्रिया नियमों और समय सारिणी की जानकारी दी गई
इसके बाद जिला और विधानसभा स्तर पर भी निर्वाचन अधिकारियों द्वारा राजनीतिक दलों के साथ बैठकें आयोजित की गईं कार्यक्रम मिलते ही एसआईआर से जुड़े अधिकारियों और कर्मचारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया
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निर्वाचक सूची में 27 अक्टूबर 2025 तक दर्ज 2 करोड़ 12 लाख से अधिक मतदाताओं के प्री फिल्ड एन्यूमरेशन फॉर्म छपवाकर बीएलओ के माध्यम से घर घर सर्वे में वितरित किए गए इस अभियान में 33 जिला निर्वाचन अधिकारी 90 ईआरओ 377 सहायक ईआरओ 734 अतिरिक्त सहायक ईआरओ 24 हजार से अधिक बीएलओ और स्वयंसेवकों ने भाग लिया राजनीतिक दलों द्वारा 38 हजार से अधिक बूथ लेवल एजेंट भी नियुक्त किए गए
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हाउस टू हाउस सर्वे के दौरान मृत स्थानांतरित और दोहरी प्रविष्टि वाले मतदाताओं की पहचान कर उनकी सूची बीएलए के साथ साझा की गई
बीएलओ और बीएलए की बैठकों के माध्यम से पारदर्शिता सुनिश्चित की गईअनुपस्थित स्थानांतरित या मृत मतदाताओं की सूची सभी जिलों की वेबसाइट पर सर्चेबल रूप में अपलोड की जा रही है
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23 दिसंबर से 22 जनवरी तक दावा आपत्ति का अवसर
23 दिसंबर 2025 को प्रकाशित प्रारूप मतदाता सूची पर 22 जनवरी 2026 तक दावा और आपत्ति दर्ज की जा सकेगी मतदाता वोटर पोर्टल ECINET मोबाइल ऐप या अपने क्षेत्र के बीएलओ के माध्यम से ऑनलाइन और ऑफलाइन आवेदन कर सकेंगे
नाम जोड़ने के लिए फॉर्म 6
नाम हटाने के लिए फॉर्म 7
संशोधन के लिए फॉर्म 8 निर्धारित किया गया है
निर्वाचन विभाग ने अपील की है कि सभी मतदाता 23 दिसंबर से अपना नाम मतदाता सूची में अवश्य जांचें यदि नाम दर्ज नहीं है या किसी प्रकार की त्रुटि है तो समय रहते दावा आपत्ति दर्ज कराएं
दावा आपत्तियों के निराकरण के बाद 21 फरवरी 2026 को मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन किया जाएगापूरी प्रक्रिया पारदर्शिता विधिक प्रावधानों और निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप संपन्न की जा रही है
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