‘हीटवेव’ पर NHRC सख्त , 21 राज्यों को कड़ा नोटिस: लू से मौतें बर्दाश्त नहीं, केंद्र का ‘मिशन सेफ वर्कर’ शुरू; मज़दूरों-बेघरों के लिए बदली गाइडलाइन ,मज़दूरों के लिए दोपहर 12 से 4 बजे तक काम बंदऔर अस्पतालों में ‘हेल्प डेस्क’ अनिवार्य

​गुमला | 28 अप्रैल 2026
​जिला प्रशासन और परिवहन विभाग ने गुमला जिले में अवैध और अस्पष्ट नंबर प्लेट वाले वाहनों के खिलाफ सख्त रुख अपना लिया है। मंगलवार को सूचना भवन द्वारा जारी प्रेस विज्ञप्ति (संख्या 73) के अनुसार, खनन सामग्री जैसे बालू, गिट्टी और पत्थर ढोने वाले वाहनों के लिए मानक के अनुरूप नंबर प्लेट लगाना अब अनिवार्य कर दिया गया है।

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​जिला परिवहन कार्यालय के संज्ञान में आया है कि जिले में दौड़ रहे कई हाईवा, ट्रक और ट्रैक्टर या तो बिना नंबर प्लेट के चल रहे हैं या उनके नंबर जानबूझकर धुंधले रखे गए हैं। कई मामलों में नंबर प्लेट को लोहे के गार्ड या धूल-मिट्टी से ढक दिया जाता है, जिससे मोटरयान अधिनियम का उल्लंघन होता है और वाहन की पहचान करना मुश्किल हो जाता है।

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​परिवहन विभाग  ने स्पष्ट किया है कि अब किसी भी प्रकार की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी:

वाहन के आगे और पीछे अंग्रेजी अंकों में स्पष्ट और पठनीय नंबर प्लेट होना अनिवार्य है।

नंबर प्लेट किसी भी स्थिति में ढकी नहीं होनी चाहिए। लोहे के गार्ड या गंदगी की आड़ में नंबर छुपाने वालों पर विशेष नज़र रखी जाएगी।

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नियमों को सुनिश्चित करने के लिए विभाग जल्द ही विशेष जांच अभियान शुरू करेगा। बिना नंबर या अवैध नंबर प्लेट वाले वाहनों पर न केवल भारी जुर्माना लगाया जाएगा, बल्कि उन्हें जब्त भी किया जा सकता है।

​जिला परिवहन कार्यालय ने जिले के सभी ट्रांसपोर्टरों और वाहन मालिकों से अपील की है कि वे सड़क सुरक्षा मानकों का पालन करें। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि नियमों की अनदेखी करने वालों के खिलाफ “जीरो टॉलरेंस” की नीति अपनाई जाएगी।
​”सड़क सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए यह कदम उठाया गया है। सभी वाहन स्वामी समय रहते सुधार कर लें अन्यथा कानूनी कार्रवाई के लिए तैयार रहें।” — जिला परिवहन कार्यालय, गुमला

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