रायपुर 12 जनवरी 2026
मकर संक्रांति पर्व से पहले राज्य सरकार ने चीनी मांझा के खिलाफ सख्त रुख अपनाया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने स्पष्ट किया है कि चीनी मांझा पर पूरे छत्तीसगढ़ में पूर्ण प्रतिबंध लागू है। यह प्रतिबंध राजधानी रायपुर सहित प्रदेश के सभी जिलों के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में प्रभावी है।
सरकार के निर्देश के अनुसार चीनी मांझा का निर्माण बिक्री भंडारण और उपयोग कानूनन अपराध की श्रेणी में आता है। प्रशासन और पुलिस को निर्देश दिए गए हैं कि प्रतिबंध का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई की जाए। उल्लंघन की स्थिति में मांझा जब्त करने के साथ जुर्माना और आवश्यक होने पर आपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाएगा।
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मुख्यमंत्री ने कहा कि चीनी मांझा आम नागरिकों राहगीरों दुपहिया वाहन चालकों और पक्षियों के लिए गंभीर खतरा बनता है। बीते वर्षों में इससे कई दुर्घटनाएं सामने आई हैं जिसे देखते हुए जन सुरक्षा के हित में यह निर्णय लिया गया है।
सरकार ने जिलों में चीनी मांझा के खिलाफ व्यापक जन जागरूकता अभियान चलाने के भी निर्देश दिए हैं ताकि लोग इसके खतरों को समझें और सुरक्षित तथा पारंपरिक तरीके से मकर संक्रांति का पर्व मनाएं।


