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मलयेशियाई सरकार ने बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को मजबूत करते हुए बड़ा फैसला लिया है। 2026 से देश में 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स प्रतिबंधित होंगे। यह कदम ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों द्वारा लागू किए जा रहे नए डिजिटल सेफ्टी कानूनों को देखते हुए उठाया गया है।
संचार मंत्री फहमी फजिल ने बताया कि कैबिनेट ने इन सुरक्षा उपायों को मंजूरी दे दी है, जिनका उद्देश्य बच्चों को साइबरबुलिंग, ऑनलाइन फ्रॉड और यौन शोषण जैसी डिजिटल खतरों से बचाना है। इसके लिए आयु सत्यापन हेतु आईडी कार्ड या पासपोर्ट आधारित इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है।
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मंत्री ने कहा कि इंटरनेट की तेज़ और किफायती उपलब्धता जरूरी है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा प्राथमिकता बच्चों का सुरक्षित ऑनलाइन अनुभव होना चाहिए। उन्होंने माता-पिता, सरकार और नियामक एजेंसियों को मिलकर जिम्मेदारी निभाने पर जोर दिया।
इस बीच मलयेशिया ने सोशल मीडिया कंपनियों पर भी निगरानी बढ़ा दी है। जनवरी 2024 से देश में 80 लाख से अधिक उपयोगकर्ताओं वाले सभी सोशल मीडिया और मैसेजिंग प्लेटफॉर्म्स को लाइसेंस लेना अनिवार्य है। इन प्लेटफॉर्म्स को उम्र सत्यापन, कंटेंट मॉडरेशन और पारदर्शी संचालन जैसे नियमों का सख्ती से पालन करना होगा।
बच्चों की ऑनलाइन सुरक्षा को लेकर दुनिया के कई देश उसी दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं।
ऑस्ट्रेलिया 10 दिसंबर से 16 वर्ष से कम बच्चों के सोशल मीडिया अकाउंट्स पर सीधा प्रतिबंध लगाने जा रहा है। नियम न मानने पर फेसबुक, इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्म्स पर 5 करोड़ ऑस्ट्रेलियाई डॉलर तक का जुर्माना लग सकता है।
डेनमार्क और नॉर्वे भी क्रमशः 15 वर्ष से कम आयु वालों के सोशल मीडिया उपयोग पर रोक लगाने और नई आयु-सीमा कानून लागू करने की तैयारी में हैं।
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स्पष्ट है कि वैश्विक स्तर पर सरकारें डिजिटल दुनिया को सुरक्षित बनाने और बच्चों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने की दिशा में तेजी से कड़े कदम उठा रही हैं।
अगर आप चाहें तो मैं इसे और छोटा, और तेज़-तर्रार, या सोशल मीडिया रील/पोस्ट फॉर्मेट में भी बदल सकता हूँ।

