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रामानुजगंज 27 जनवरी 2026
विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय वाड्रफनगर में पदस्थ सहायक शिक्षक के विरुद्ध रिश्वत मांगने की शिकायत को गंभीरता से लेते हुए जिला शिक्षा अधिकारी बलरामपुर–रामानुजगंज ने तीन सदस्यीय जांच समिति का गठन किया है। मामले में संबंधित शिक्षक को जांच अवधि के दौरान पद से हटाकर संलग्न भी कर दिया गया है।

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जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय से जारी आदेश के अनुसार शिकायतकर्ता शिवा यादव द्वारा सहायक शिक्षक विज्ञान प्रयोगशाला के माध्यम से लेखापाल से परीक्षा अवधि समाप्ति प्रस्ताव भेजने के एवज में अवैध रूप से धनराशि की मांग किए जाने की शिकायत कलेक्टर बलरामपुर–रामानुजगंज के समक्ष प्रस्तुत की गई थी। कलेक्टर के अग्रेषण पर यह शिकायत जिला शिक्षा अधिकारी कार्यालय को प्राप्त हुई।
प्राप्त शिकायत के अवलोकन के बाद प्रथम दृष्टया यह कृत्य छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1965 के नियम 3 के अंतर्गत शासकीय सेवक के लिए निर्धारित कर्तव्यों और आचरण के प्रतिकूल पाया गया, जिसे गंभीर अनुशासनात्मक विषय माना गया है।
प्रकरण की निष्पक्ष, पारदर्शी और स्वतंत्र जांच के लिए तीन सदस्यीय जांच समिति गठित की गई है। जांच समिति की अध्यक्षता सहायक संचालक योजना कार्यालयीन करेंगी, जबकि विकासखंड शिक्षा अधिकारी रामचंद्रपुर एवं शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तातापानी के प्राचार्य को सदस्य बनाया गया है।
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जांच समिति को निर्देश दिए गए हैं कि वह संबंधित पक्षों के कथन, उपलब्ध अभिलेखों और साक्ष्यों के आधार पर प्रकरण की विस्तृत जांच कर आदेश जारी होने की तिथि से 15 दिवस के भीतर स्पष्ट अभिमत सहित जांच प्रतिवेदन प्रस्तुत करे।
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जांच अवधि के दौरान किसी प्रकार के प्रभाव, हस्तक्षेप अथवा साक्ष्यों को प्रभावित किए जाने की संभावना को देखते हुए संबंधित सहायक शिक्षक को तत्काल प्रभाव से शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय तातापानी विकासखंड बलरामपुर में आगामी आदेश तक संलग्न किया गया है।
आदेश में स्पष्ट किया गया है कि यह संलग्नीकरण दंडात्मक नहीं है, बल्कि केवल प्रशासनिक एवं जांच की निष्पक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से किया गया है।

