जशपुरनगर:-
एल बी संवर्ग के शिक्षकों की वर्षो से लंबित समस्याओं को सामने रखते हुए छत्तीसगढ़ टीचर्स एसोसिएशन के प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा के नेतृत्व में स्कूल शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव को सर्किट हाउस दुर्ग में पूर्व सेवा गणना करते हुए पेंशन देने, केंद्र के समान 20 वर्ष की सेवा में पूर्ण पेंशन का प्रावधान करने, हाई कोर्ट के डबल बैंच के निर्णय अनुसार क्रमोन्नति के लिए जनरल आर्डर करने, ई संवर्ग के प्राचार्य पोस्टिंग के लिए पहल करने, सभी संवर्ग के पदोन्नति के 28 हजार पदों पर पदोन्नति करने, लंबे अनुभव के आधार पर शिक्षक संवर्ग को टेट से मुक्त रखने, डीएड/ बीएड को पदोन्नति में समान अवसर देने, सीजीपीएफ से अस्थायी अग्रिम आहरण करने, भविष्य निधि के लेखा विवरण में एरियर काउंट करने सहित 10 सूत्रीय मांग पत्र का ज्ञापन सौंपा है, शिक्षा मंत्री माननीय गजेंद्र यादव ने मांगो पर सकारात्मक चर्चा करते हुए उचित निराकरण का भरोसा दिया है, उन्होंने कहा है कि ई संवर्ग के प्राचार्य के पदों की पूर्ति इसी माह होगी।

शिक्षक एल बी संवर्ग के निम्न मांगो के निराकरण हेतु ज्ञापन दिया गया है-

1. पेंशन निर्धारण हेतु सेवा अवधि की गणना संविलियन दिनांक 1 जुलाई 2018 से करने के कारण 2028 के पूर्व सेवानिवृत होने वाले एल बी संवर्ग के शिक्षकों को पुरानी पेंशन का लाभ नहीं मिल रहा है, अतः पूर्व सेवा (प्रथम नियुक्ति) अवधि की गणना करते हुए समस्त शिक्षक एल बी संवर्ग के लिए पुरानी पेंशन निर्धारित किया जावे।

2. भारत सरकार द्वारा 2 सितंबर 2008 को जारी 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन के आदेश के समान छत्तीसगढ़ में भी 33 वर्ष के स्थान पर 20 वर्ष में पूर्ण पेंशन का प्रावधान किया जावे।

3. माननीय उच्च न्यायालय बिलासपुर द्वारा याचिका क्रमांक WA/261/2024 में डबल बैंच द्वारा पारित निर्णय दिनांक 28/02/2024 के तहत सभी पात्र एल बी संवर्ग के शिक्षको के लिए क्रमोन्नति/समयमान का विभागीय जनरल आर्डर जारी किया जावे।

4. ई संवर्ग के प्राचार्य पदोन्नति का पोस्टिंग शीघ्र किया जावे, माननीय उच्च न्यायालय सिंगल बैंच के सुरक्षित निर्णय पर उचित पहल किया जावे।

5. प्राचार्य के वर्तमान में रिक्त सभी पदों के आधार पर पदोन्नति दिया जावे।

6. व्याख्याता, पूर्व मा., प्राथमिक प्रधान पाठक व शिक्षक के रिक्त पदों पर पदोन्नति हेतु निर्देश जारी किया जावे।

7. टेट उत्तीर्ण करने के संबंध में माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित निर्णय के अनुक्रम में शिक्षकों के लंबे अनुभव के आधार पर शिक्षकों को टेट से मुक्त रखने का निर्णय लिया जावे।

8. व्याख्याता पदोन्नति में बीएड/ डीएड प्रशिक्षित शिक्षकों को समान लाभ दिया जावे।

9. सीजीपीएफ में जमा राशि से आंशिक अंतिम विकर्षण (पार्टफाइनल) व अस्थायी अग्रिम (Temporary advances ) आहरण की सुविधा दिया जावे।

10. संचालनालय पेंशन एवं भविष्य निधि द्वारा छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा विवरण में एरियर की राशि को जमा में काउंट नहीं किया जा रहा है, जिसके कारण अंत शेष में कम राशि जमा दिखा रहा है। छत्तीसगढ़ सामान्य भविष्य निधि लेखा विवरण में एरियर की राशि को भी काउंट किया जावे।

प्रतिनिधि मंडल में प्रदेश अध्यक्ष संजय शर्मा, प्रदेश उपाध्यक्ष देवनाथ साहू, बसंत चतुर्वेदी, शैलेन्द्र यदु, प्रांतीय सचिव मनोज सनाढय, प्रांतीय पदाधिकारी एलडी बंजारा, अनिल रावत, जयेश सौरभ टोपनो, तनु ठाकुर समेत बड़ी संख्या में शिक्षक शामिल थे।

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